स्टेट ब्यूरो हेड योगेंद्र सिंह यादव उत्तर प्रदेश ✍️
पॉक्सो एक्ट के मामले में दोषसिद्ध, ₹60 हजार के अर्थदंड से भी दंडित
शाहजहाँपुर, 25 अगस्त। जघन्य अपराधों में प्रभावी पैरवी कर कठोर सजा दिलाने के लिए चलाए जा रहे ऑपरेशन कन्विक्शन के तहत शाहजहाँपुर पुलिस को सफलता मिली है। थाना कोतवाली के मामले में माननीय न्यायालय एडीजे-08, शाहजहाँपुर ने अभियुक्त सपन जोशी को 5 वर्ष के कठोर कारावास एवं ₹60 हजार के अर्थदंड से दंडित किया है।
पुलिस महानिदेशक उत्तर प्रदेश राजीव कृष्ण के आदेशानुसार चलाए जा रहे अभियान के क्रम में अपर पुलिस महानिदेशक बरेली जोन रमित शर्मा एवं पुलिस उपमहानिरीक्षक बरेली परिक्षेत्र अजय कुमार साहनी के निर्देश तथा पुलिस अधीक्षक शाहजहाँपुर सौरभ दीक्षित के कुशल निर्देशन में यह कार्रवाई हुई।
नाबालिग को बहला-फुसलाकर भगाने का मामला
प्रकरण मु0अ0सं0 634/2018, धारा 363 भादवि एवं 7/8 पॉक्सो एक्ट, थाना कोतवाली, जनपद शाहजहाँपुर से संबंधित है।
पुलिस के अनुसार, अभियुक्त सपन जोशी पुत्र स्व. रतीराम उर्फ मुखिया जोशी, निवासी कुंवर, थाना कुंवर, जनपद बदायूं पर वादिनी की नाबालिग पुत्री को बहला-फुसलाकर भगा ले जाने का आरोप था।
पुलिस-अभियोजन की प्रभावी पैरवी
मॉनीटरिंग सेल, थाना कोतवाली पुलिस एवं अभियोजन विभाग द्वारा मामले में समन्वय स्थापित कर समयबद्ध एवं प्रभावी पैरवी की गई। साक्षियों को माननीय न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत कराया गया।
प्रभावी पैरवी के बाद माननीय न्यायालय ने अभियुक्त सपन जोशी को दोषसिद्ध पाते हुए 5 वर्ष के कठोर कारावास एवं ₹60 हजार के अर्थदंड से दंडित किया।
शाहजहाँपुर पुलिस के अनुसार, ऑपरेशन कन्विक्शन के तहत अपराधियों को न्यायालय से कठोर सजा दिलाने के लिए प्रभावी पैरवी का अभियान लगातार जारी है।