स्टेट ब्यूरो हेड योगेंद्र सिंह यादव उत्तर प्रदेश ✍️
शाहजहाँपुर पुलिस की प्रभावी पैरवी, ₹1 लाख के अर्थदंड से भी दंडित
शाहजहाँपुर, 25 अगस्त। जघन्य अपराधों में कठोर सजा दिलाने के लिए चलाए जा रहे ऑपरेशन कन्विक्शन के तहत शाहजहाँपुर पुलिस को बड़ी सफलता मिली है। थाना सदर बाजार क्षेत्र के मामले में माननीय न्यायालय एडीजे-08, शाहजहाँपुर ने किशोर अपचारी को 20 वर्ष के कठोर कारावास एवं ₹1 लाख के अर्थदंड से दंडित किया है।
पुलिस महानिदेशक उत्तर प्रदेश राजीव कृष्ण के आदेशानुसार चलाए जा रहे अभियान के क्रम में अपर पुलिस महानिदेशक बरेली जोन रमित शर्मा एवं पुलिस उपमहानिरीक्षक बरेली परिक्षेत्र अजय कुमार साहनी के निर्देश तथा पुलिस अधीक्षक शाहजहाँपुर सौरभ दीक्षित के निर्देशन में यह कार्रवाई की गई।
6 वर्षीय मासूम की हत्या और कुकर्म का मामला
प्रकरण मु0अ0सं0 67/2019, धारा 377/302 भादवि एवं 5/6 पॉक्सो एक्ट, थाना सदर बाजार, जनपद शाहजहाँपुर से संबंधित है।
पुलिस के अनुसार, मामले में किशोर अपचारी द्वारा वादी के 6 वर्षीय नाबालिग पुत्र को अपने घर बुलाकर कुकर्म करने तथा उसकी हत्या कर शव को अपने घर में छिपाने का आरोप था। शव किशोर अपचारी के घर से बरामद हुआ था।
पुलिस और अभियोजन की प्रभावी पैरवी
मॉनीटरिंग सेल, थाना सदर बाजार पुलिस एवं अभियोजन विभाग द्वारा मामले में समन्वय स्थापित कर प्रभावी पैरवी की गई। साक्षियों को समयबद्ध रूप से न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत कराया गया।
पुलिस की प्रभावी पैरवी के बाद माननीय न्यायालय द्वारा किशोर अपचारी को 20 वर्ष का कठोर कारावास तथा ₹1 लाख के अर्थदंड से दंडित किया गया।
सजा प्राप्त किशोर अपचारी: किशोर अपचारी
शाहजहाँपुर पुलिस के अनुसार, ऑपरेशन कन्विक्शन के तहत जघन्य अपराधों में प्रभावी पैरवी कर दोषियों को कठोर दंड दिलाने की कार्रवाई लगातार जारी है।