स्टेट ब्यूरो हेड योगेंद्र सिंह यादव उत्तर प्रदेश ✍️
नाबालिग से छेड़छाड़ के मामले में शाहजहाँपुर पुलिस की प्रभावी पैरवी से हुई सजा
शाहजहाँपुर, 24 अगस्त। जघन्य अपराधों में प्रभावी पैरवी कर आरोपियों को कठोर सजा दिलाने के लिए चलाए जा रहे ऑपरेशन कन्विक्शन के तहत शाहजहाँपुर पुलिस को महत्वपूर्ण सफलता मिली है। थाना रोजा के एक मामले में न्यायालय ने दो आरोपियों को 4-4 वर्ष के कारावास एवं कुल ₹42 हजार के अर्थदंड से दंडित किया है।
पुलिस के अनुसार, पप्पू पुत्र परशुराम एवं अक्षय कुमार पुत्र प्रतिपाल, निवासीगण अजीजपुर, थाना रोजा, जनपद शाहजहाँपुर पर वादी की नाबालिग पुत्री के साथ बुरी नीयत से छेड़छाड़ करने का आरोप था।
प्रभावी पैरवी से मिली सजा
इस मामले में शाहजहाँपुर पुलिस की मॉनीटरिंग सेल, थाना रोजा पुलिस एवं अभियोजन विभाग द्वारा आपसी समन्वय स्थापित कर प्रभावी पैरवी की गई। समयबद्ध तरीके से साक्षियों को न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत कर साक्ष्य कराए गए तथा अभियोजन पक्ष की प्रभावी पैरवी के बाद ADJ-42 न्यायालय द्वारा दोनों आरोपियों को दोषसिद्ध करते हुए सजा सुनाई गई।
न्यायालय ने प्रत्येक आरोपी को 4-4 वर्ष के कारावास तथा ₹21-21 हजार के अर्थदंड से दंडित किया। दोनों पर लगाए गए अर्थदंड की कुल राशि ₹42 हजार है।
मुकदमे का विवरण
मु0अ0सं0 208/2019
धारा 354/504/506 भा0द0वि0 एवं 7/8 पॉक्सो एक्ट
थाना रोजा, जनपद शाहजहाँपुर।
सजा पाने वाले आरोपी
- पप्पू पुत्र परशुराम
- अक्षय कुमार पुत्र प्रतिपाल
दोनों निवासी अजीजपुर, थाना रोजा, जनपद शाहजहाँपुर हैं।
शाहजहाँपुर पुलिस के अनुसार, ऑपरेशन कन्विक्शन के तहत अपराधियों को शीघ्र एवं कठोर सजा दिलाने के लिए मॉनीटरिंग सेल, पुलिस एवं अभियोजन विभाग के बीच समन्वय बनाकर प्रभावी पैरवी लगातार जारी है।