स्टेट ब्यूरो हेड योगेंद्र सिंह यादव उत्तर प्रदेश ✍️
शाहजहाँपुर। थाना पुवायाँ पुलिस ने नाबालिग किशोरी को बहला-फुसलाकर भगाकर ले जाने के मामले में वांछित चल रहे आरोपी को गिरफ्तार किया है। पुलिस के अनुसार आरोपी की गिरफ्तारी 20 अगस्त 2026 को दोपहर करीब 12:30 बजे बड़ागांव अंडरपास के नीचे से की गई।
पुलिस के मुताबिक, 5 अगस्त 2026 को वादी की तहरीर के आधार पर थाना पुवायाँ में मुकदमा दर्ज किया गया था। आरोप है कि अभियुक्त भूपेंद्र सिंह पुत्र मुंशीराम, निवासी ग्राम छव्वा, थाना कोसली, जनपद रेवाड़ी, हरियाणा ने वादी की करीब 14 वर्षीय पुत्री को शादी करने के उद्देश्य से बहला-फुसलाकर भगा ले गया था।
विवेचना के दौरान साक्ष्य संकलन के आधार पर मुकदमे में पॉक्सो एक्ट की धारा 7/8 की बढ़ोतरी की गई। इसके बाद पुलिस आरोपी की तलाश में जुटी थी।
पुलिस टीम ने कार्रवाई करते हुए भूपेंद्र सिंह, उम्र करीब 23 वर्ष, को बड़ागांव अंडरपास के नीचे से गिरफ्तार कर लिया। आरोपी के विरुद्ध नियमानुसार वैधानिक कार्रवाई की जा रही है।
दर्ज मुकदमा
मु0अ0सं0 464/26, धारा 137(2)/87 बीएनएस एवं धारा 7/8 पॉक्सो एक्ट, थाना पुवायाँ, जनपद शाहजहाँपुर।
आरोपी का आपराधिक इतिहास
पुलिस के अनुसार भूपेंद्र सिंह के विरुद्ध थाना पुवायाँ में पूर्व में भी एक मुकदमा दर्ज है, जिसमें बीएनएस, पॉक्सो एक्ट एवं एससी/एसटी एक्ट की धाराएं शामिल हैं।
गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम
- उ0नि0 धर्मेन्द्र कुमार, थाना पुवायाँ
- का0 1859 प्रेमपाल, थाना पुवायाँ
नोट: नाबालिग पीड़िता की पहचान से जुड़ी कोई जानकारी प्रकाशित नहीं की गई है।
