स्टेट ब्यूरो हेड योगेंद्र सिंह यादव, उत्तर प्रदेश ✍️
ऑपरेशन कन्विक्शन के तहत प्रभावी पैरवी, कोर्ट ने ₹10 हजार अर्थदंड भी लगाया
शाहजहांपुर, 24 सितंबर 2026। ऑपरेशन कन्विक्शन के तहत शाहजहांपुर पुलिस और अभियोजन विभाग की प्रभावी पैरवी के चलते 15 ग्राम स्मैक बरामदगी के मामले में न्यायालय ने अभियुक्त को 2 वर्ष के कठोर कारावास एवं ₹10 हजार अर्थदंड की सजा सुनाई है।
पुलिस के अनुसार, अपर पुलिस अधीक्षक नगर देवेंद्र कुमार एवं क्षेत्राधिकारी सदर/प्रभारी पैरवी शुभम वर्मा के पर्यवेक्षण में मॉनीटरिंग सेल, थाना कलान पुलिस और अभियोजन विभाग द्वारा मामले की लगातार प्रभावी पैरवी की गई। प्रकरण से संबंधित साक्ष्यों एवं कुल चार गवाहों को न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत कराया गया।
2017 में हुई थी स्मैक बरामदगी
पुलिस के अनुसार, 3 नवंबर 2017 को थाना कलान पुलिस क्षेत्र में भ्रमण कर रही थी। इसी दौरान मुखबिर की सूचना पर एक संदिग्ध व्यक्ति को रोककर तलाशी ली गई। तलाशी के दौरान उसके कब्जे से 15 ग्राम स्मैक बरामद होने का दावा किया गया।
पुलिस ने मामले में आवश्यक वैधानिक कार्रवाई करते हुए मु0अ0सं0 1087/2017, धारा 8/21 एनडीपीएस एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज किया और विवेचना शुरू की।
चार गवाहों की कराई गई गवाही
पुलिस के मुताबिक, विवेचना के दौरान एकत्र किए गए भौतिक एवं मौखिक साक्ष्यों को अभियोजन पक्ष ने न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया। पुलिस एवं अभियोजन विभाग की लगातार पैरवी के बाद न्यायालय ने अभियुक्त को दोषसिद्ध पाया।
मामले में न्यायालय द्वारा शिशुपाल पुत्र रामसिंह गुर्जर, निवासी ग्राम बसई, थाना कलान, शाहजहांपुर को 2 वर्ष के कठोर कारावास और ₹10 हजार अर्थदंड से दंडित किया गया। अर्थदंड जमा नहीं करने पर अभियुक्त को 2 माह का अतिरिक्त कठोर कारावास भुगतना होगा।
ऑपरेशन कन्विक्शन के तहत पैरवी जारी
शाहजहांपुर पुलिस के अनुसार, ऑपरेशन कन्विक्शन के तहत गंभीर अपराधों के मामलों में अभियुक्तों को न्यायालय से दंडित कराने के लिए पुलिस और अभियोजन विभाग के बीच प्रभावी समन्वय के साथ पैरवी की जा रही है।