स्टेट ब्यूरो हेड योगेंद्र सिंह यादव, उत्तर प्रदेश ✍️
शाहजहांपुर। ऑपरेशन कन्विक्शन के तहत शाहजहांपुर पुलिस की प्रभावी पैरवी के चलते हत्या के एक मामले में तीन अभियुक्तों को न्यायालय ने आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। न्यायालय ने तीनों अभियुक्तों पर ₹20-20 हजार, कुल ₹60 हजार का अर्थदंड भी लगाया है।
पुलिस के अनुसार, पुलिस महानिदेशक उत्तर प्रदेश के आदेश तथा बरेली जोन एवं बरेली परिक्षेत्र के वरिष्ठ अधिकारियों के निर्देश पर जघन्य अपराधों में अभियुक्तों को कठोर सजा दिलाने के लिए चलाए जा रहे ऑपरेशन कन्विक्शन के तहत इस मामले में लगातार प्रभावी पैरवी की गई।
मामला थाना सिंधौली क्षेत्र का है। 1 मई 2021 को रामकिशन पुत्र पुत्तूलाल निवासी ग्राम सुहेली ने थाना सिंधौली में सूचना दी थी कि उनके भाई बबलू उर्फ रामसरन अपने गन्ने के खेत में पानी लगाने गए थे, जहां उनकी हत्या कर दी गई। सूचना के आधार पर थाना सिंधौली में मुकदमा संख्या 181/2021, धारा 302/34 भादवि के तहत अभियोग दर्ज किया गया।
विवेचना के दौरान पुलिस ने भौतिक एवं मौखिक साक्ष्यों को एकत्र कर आरोप पत्र न्यायालय में दाखिल किया। मामले की सुनवाई के दौरान थाना सिंधौली पुलिस, मॉनीटरिंग सेल और अभियोजन विभाग द्वारा प्रभावी पैरवी की गई। पुलिस एवं अभियोजन पक्ष की ओर से कुल 08 गवाहों को न्यायालय के समक्ष परीक्षित कराया गया तथा उपलब्ध साक्ष्यों को मजबूती से प्रस्तुत किया गया।
परिणामस्वरूप माननीय एएसजे-05, शाहजहांपुर की अदालत ने अभियुक्त गुड्डी पत्नी रामसरन उर्फ डब्लू निवासी सुहेली, थाना सिंधौली, अरुण पुत्र बाबूराम निवासी सुहेली, थाना सिंधौली और धीरज पुत्र भयन्नू निवासी रामपुरादास मुल्लापुर, थाना पसगवां, जनपद खीरी को धारा 302/34 भादवि के तहत दोषसिद्ध करते हुए प्रत्येक को आजीवन कारावास एवं ₹20-20 हजार के अर्थदंड से दंडित किया।
शाहजहांपुर पुलिस के अनुसार, जघन्य अपराधों में प्रभावी पैरवी कर अभियुक्तों को कठोर दंड दिलाने की कार्रवाई आगे भी जारी रहेगी। ऑपरेशन कन्विक्शन के माध्यम से अपराधियों के विरुद्ध प्रभावी कानूनी कार्रवाई और आमजन में सुरक्षा का विश्वास कायम करने पर जोर दिया जा रहा है।