नाबालिग को बहला-फुसलाकर ले जाने के मामले में 21 वर्षीय राजकुमार पकड़ा गया, न्यायालय में पेशी की कार्रवाई
स्टेट ब्यूरो हेड योगेंद्र सिंह यादव उत्तर प्रदेश ✍️
शाहजहाँपुर। थाना मिर्जापुर पुलिस ने वांछित अपराधियों की गिरफ्तारी के लिए चलाए जा रहे अभियान के तहत एक वांछित आरोपी को गिरफ्तार किया है। पुलिस के अनुसार आरोपी के खिलाफ नाबालिग लड़की को बहला-फुसलाकर ले जाने के आरोप में मुकदमा दर्ज था। विवेचना के दौरान साक्ष्यों के आधार पर मुकदमे में धारा 64(1) बीएनएस तथा धारा 3/4 पॉक्सो एक्ट की बढ़ोतरी की गई।
पुलिस के मुताबिक, 30 अगस्त 2026 को वादी ने थाना मिर्जापुर में तहरीर देकर अपनी पुत्री को बहला-फुसलाकर ले जाने का आरोप लगाया था। तहरीर के आधार पर मु.अ.सं. 184/2026, धारा 137(2) बीएनएस के तहत राजकुमार समेत दो आरोपियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया।
मामले की विवेचना के दौरान प्राप्त साक्ष्यों के आधार पर मुकदमे में धारा 64(1) बीएनएस और 3/4 पॉक्सो एक्ट की बढ़ोतरी की गई। इसके बाद पुलिस टीम ने मुखबिर की सूचना पर 11 सितंबर 2026 को दोपहर 12:40 बजे ब्लॉक मडैया के पास से वांछित आरोपी को हिरासत में ले लिया।
गिरफ्तार आरोपी की पहचान राजकुमार पुत्र विनोद, उम्र करीब 21 वर्ष, निवासी नई बस्ती नर्सरी, थाना मिर्जापुर, जनपद शाहजहाँपुर के रूप में हुई है।
पुलिस ने आरोपी के विरुद्ध आवश्यक विधिक कार्रवाई करते हुए उसे माननीय न्यायालय के समक्ष पेश करने की प्रक्रिया शुरू कर दी है।
गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम
- मनोज कुमार — थानाध्यक्ष, थाना मिर्जापुर
- उ0नि0 बन्टी कुमार
- मु0आ0 धर्मेन्द्र सिंह
- का0 प्रभात मलिक
नोट: नाबालिग से संबंधित मामले में पीड़िता की पहचान से जुड़ी कोई जानकारी प्रकाशित नहीं की गई है।
