पुवायां पुलिस ने वांछित आरोपी को किया गिरफ्तार, युवती को बहला-फुसलाकर ले जाने का आरोप


स्टेट ब्यूरो हेड योगेंद्र सिंह यादव उत्तर प्रदेश ✍️

शाहजहाँपुर। थाना पुवायां पुलिस ने अपराध की रोकथाम एवं वांछित अभियुक्तों की गिरफ्तारी के लिए चलाए जा रहे अभियान के तहत एक वांछित आरोपी को गिरफ्तार किया है। पुलिस के अनुसार आरोपी पर वादी की पोती को बहला-फुसलाकर अपने साथ ले जाने और बाद में वापस छोड़ने के साथ गाली-गलौज एवं जान से मारने की धमकी देने का आरोप है।

पुलिस अधीक्षक शाहजहाँपुर के निर्देशानुसार, अपर पुलिस अधीक्षक ग्रामीण के निर्देशन, क्षेत्राधिकारी पुवायां के निकट पर्यवेक्षण तथा प्रभारी निरीक्षक पुवायां के नेतृत्व में पुलिस टीम द्वारा कार्रवाई की गई।

02 जुलाई को युवती को ले जाने का आरोप

पुलिस के मुताबिक, 22 अगस्त 2026 को वादी की तहरीर के आधार पर थाना पुवायां में मु0अ0सं0 501/2026 धारा 87/352/351(3) बीएनएस के तहत मुकदमा दर्ज किया गया था।

तहरीर के अनुसार, अभियुक्त पर्वत सिंह उर्फ परवत उर्फ सल्लू पुत्र शिवराम उर्फ बिलाडी, निवासी ग्राम चठिया बहादुरपुर, थाना पुवायां, पर आरोप था कि उसने 02 जुलाई 2026 को वादी की पोती को कथित रूप से बहला-फुसलाकर अपने साथ भगा ले गया और 06 जुलाई 2026 को वापस छोड़ दिया।

आरोप है कि युवती अपने साथ जो झाले, मंगलसूत्र और पायल ले गई थी, उन्हें वापस मांगने पर अभियुक्त ने वादी के साथ गाली-गलौज की और जान से मारने की धमकी दी।

विवेचना में बढ़ाई गई धारा

पुलिस के अनुसार अभियोग की विवेचना के दौरान प्राप्त साक्ष्यों के आधार पर मुकदमे में धारा 64(1) बीएनएस की बढ़ोतरी की गई।

इसके बाद पुलिस टीम ने मुखबिर की सूचना पर कार्रवाई करते हुए वांछित अभियुक्त पर्वत सिंह उर्फ परवत उर्फ सल्लू (करीब 24 वर्ष) को 13 सितंबर 2026 को दोपहर 12:20 बजे कस्बा पुवायां के पास नाहिल रोड तिराहा से गिरफ्तार कर लिया।

पुलिस द्वारा आरोपी के विरुद्ध आवश्यक वैधानिक कार्रवाई करते हुए उसे माननीय न्यायालय के समक्ष पेश किया जा रहा है।

पंजीकृत अभियोग

मु0अ0सं0 501/2026
धारा 87/352/351(3)/64(1) बीएनएस
थाना पुवायां, जनपद शाहजहाँपुर।

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम

  • उ0नि0 प्रदीप सिंह, थाना पुवायां
  • का0 रोहित कुमार, थाना पुवायां

पुलिस के अनुसार मामले में अग्रिम विधिक कार्रवाई जारी है।

Previous Post Next Post