ब्यूरो चीफ आमिर मिर्जा, प्रयागराज ✍️
प्रयागराज। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती एवं प्रोन्नति बोर्ड द्वारा आयोजित यूपी पुलिस सब-इंस्पेक्टर भर्ती 2025 के नियुक्ति पत्र जारी करने पर फिलहाल रोक लगा दी है। मामले में अगली सुनवाई 5 अक्टूबर को होगी। कोर्ट का यह आदेश श्याम सुंदर, कमलेश यादव व अन्य तथा यश पांडेय व 44 अन्य की याचिकाओं पर सुनवाई के बाद आया है।
मामला भर्ती परीक्षा की उत्तर कुंजी में किए गए बदलाव को लेकर उठी आपत्तियों से जुड़ा है। याचिकाकर्ताओं की ओर से दलील दी गई कि लिखित परीक्षा की प्रोविजनल उत्तर कुंजी 23 मार्च को जारी हुई थी, जबकि अंतिम उत्तर कुंजी 7 मई को परीक्षा परिणाम के दिन जारी की गई। इस दौरान कई प्रश्नों के उत्तर में बदलाव किया गया। अभ्यर्थियों का कहना है कि एक प्रश्न 2.5 अंक का था और उत्तरों में बदलाव के कारण कुछ अभ्यर्थी कम अंकों के अंतर से चयन से बाहर हो गए।
अभ्यर्थियों के अनुसार, कुछ ऐसे अभ्यर्थी भी थे जो अगली चयन प्रक्रिया में शामिल हुए, लेकिन 14 जुलाई को जारी अंतिम परिणाम में एक-दो अंकों के अंतर से बाहर हो गए। अभ्यर्थियों ने बदले गए उत्तरों को लेकर आपत्तियां दर्ज कराईं, लेकिन उनका आरोप है कि भर्ती बोर्ड ने इन आपत्तियों पर विचार नहीं किया। इसके बाद अभ्यर्थियों ने हाईकोर्ट में याचिकाएं दाखिल कीं।
इस भर्ती की लिखित परीक्षा 14 और 15 मार्च को दो-दो पालियों में आयोजित हुई थी। परीक्षा में करीब 10.77 लाख अभ्यर्थी शामिल हुए थे। 7 मई को जारी परिणाम में 12,733 अभ्यर्थियों को अगले चरण के लिए सफल घोषित किया गया था, जबकि अंतिम परिणाम 14 जुलाई को जारी किया गया। नियुक्ति पत्र वितरण की तैयारी के बीच हाईकोर्ट ने नियुक्ति पत्र जारी करने पर रोक लगा दी है।
