स्टेट हेड योगेंद्र सिंह यादव, उत्तर प्रदेश ✍️
शाहजहांपुर, 18 अक्टूबर 2026। जनपद में अपराध की रोकथाम और वांछित अभियुक्तों की गिरफ्तारी के लिए चलाए जा रहे अभियान के तहत थाना तिलहर पुलिस ने एक मामले में वांछित आरोपी को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने आरोपी को मुखबिर की सूचना पर खानपुर चौराहे के पास से गिरफ्तार किया।
क्या है पूरा मामला?
पुलिस के अनुसार, 25 सितंबर 2026 को एक व्यक्ति ने थाना तिलहर में तहरीर देकर आरोप लगाया था कि कुलदीप, प्रदीप उर्फ नन्हे पुत्रगण सुनील, निवासी ग्राम खानपुर हकीमपुर, थाना तिलहर, जनपद शाहजहांपुर ने सुनील पुत्र रामपाल सिंह की सहमति से उसकी नाबालिग पुत्री को बहला-फुसलाकर भगा ले जाने की घटना को अंजाम दिया।
प्राप्त तहरीर के आधार पर थाना तिलहर में मुकदमा अपराध संख्या 518/2026 के तहत धारा 137(2) बीएनएस में अभियोग पंजीकृत किया गया था। विवेचना के दौरान प्राप्त साक्ष्यों के आधार पर मुकदमे में धारा 87 और 351(3) बीएनएस की बढ़ोतरी की गई।
मुखबिर की सूचना पर हुई गिरफ्तारी
पुलिस के मुताबिक, मामले में वांछित आरोपी कुलदीप पुत्र सुनील, उम्र 23 वर्ष, निवासी ग्राम खानपुर हकीमपुर, थाना तिलहर को 18 अक्टूबर 2026 को सुबह करीब 10:20 बजे खानपुर चौराहे के पास से गिरफ्तार किया गया। आरोपी के विरुद्ध आवश्यक विधिक कार्रवाई करते हुए उसे न्यायालय के समक्ष पेश किया जा रहा है।
आरोपी का आपराधिक इतिहास
पुलिस द्वारा जारी प्रेस नोट के अनुसार, आरोपी के विरुद्ध थाना तिलहर में पूर्व के तीन अन्य मुकदमे भी दर्ज हैं। इनमें वर्ष 2023 का एक मामला पॉक्सो एक्ट सहित विभिन्न धाराओं में, वर्ष 2025 का आबकारी अधिनियम से संबंधित मामला और वर्ष 2025 का मारपीट सहित अन्य धाराओं में दर्ज मामला शामिल है। इसके अतिरिक्त वर्तमान मुकदमा संख्या 518/2026 भी उसके आपराधिक इतिहास में दर्ज है।
गिरफ्तारी करने वाली पुलिस टीम
गिरफ्तारी करने वाली टीम में प्रभारी निरीक्षक प्रभाष चन्द्र, उपनिरीक्षक सौरभ शुक्ला, कांस्टेबल विनय कुमार और कांस्टेबल मयंक भाटी शामिल रहे।
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