ब्यूरो रिपोर्ट: प्रमोद मिश्रा
बलरामपुर। उतरौला कोतवाली पुलिस ने फर्जी बैनामा कर जमीन की धोखाधड़ी करने के मामले में वांछित पति-पत्नी को नई दिल्ली के वजीराबाद थाना क्षेत्र से गिरफ्तार किया है। पुलिस ने दोनों आरोपियों को गिरफ्तार कर न्यायालय, बलरामपुर भेज दिया।
पुलिस के अनुसार, गोण्डा जनपद के मनकापुर थाना क्षेत्र के भिटौरा निवासी मो. इसरार पुत्र मो. इब्राहिम ने 21 अगस्त 2026 को पुलिस को लिखित तहरीर देकर धोखाधड़ी का आरोप लगाया था। शिकायत में बताया गया कि धर्मावती देवी पत्नी कौशल कुमार, कौशल कुमार पुत्र स्वर्गीय रामधीरज, सहाबुद्दीन पुत्र मो. अमीन और कमालुद्दीन पुत्र सलाहुद्दीन ने कथित तौर पर आधार कार्ड में हेरफेर कर कूटरचित दस्तावेज तैयार किए।
आरोप है कि धर्मावती देवी ने कंचन मौर्य पत्नी ननकऊ के नाम से पहचान बनाकर प्रथमा यूपी ग्रामीण बैंक की नयानगर बूधीपुर शाखा में खाता खुलवाया। इसके बाद ग्राम सभा सलेमपुर, तहसील उतरौला स्थित गाटा संख्या 825, रकबा 0.32 हेक्टेयर भूमि का फर्जी बैनामा तैयार कर 22 मार्च 2022 को वादी मो. इसरार के नाम बैनामा कर दिया गया।
इस मामले में थाना कोतवाली उतरौला में मुकदमा अपराध संख्या 113/2026 के तहत भारतीय दंड संहिता की धारा 419, 420, 467, 468, 471, 504 और 506 में चार आरोपियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया था।
पुलिस अधीक्षक मार्तण्ड प्रकाश सिंह के निर्देश पर अपर पुलिस अधीक्षक विशाल पाण्डेय और क्षेत्राधिकारी उतरौला डॉ. जितेन्द्र कुमार के पर्यवेक्षण में कार्रवाई की गई। प्रभारी निरीक्षक अवधेश राज सिंह के नेतृत्व में वरिष्ठ उपनिरीक्षक त्रियुगी प्रसाद शर्मा, उपनिरीक्षक हीरालाल, कांस्टेबल पन्नेलाल और महिला कांस्टेबल संज्ञा यादव की टीम ने सर्विलांस सेल से मिली लोकेशन के आधार पर 8 अक्टूबर 2026 को नई दिल्ली के वजीराबाद थाना क्षेत्र से कौशल कुमार और धर्मावती देवी को गिरफ्तार किया।
गिरफ्तारी के बाद दोनों आरोपियों को न्यायालय, बलरामपुर भेज दिया गया। पुलिस मामले में आगे की विधिक कार्रवाई कर रही है।
