स्टेट हेड योगेंद्र सिंह यादव, उत्तर प्रदेश ✍️
शाहजहाँपुर, 19 अक्टूबर 2026। जनपद के थाना कटरा क्षेत्र में मारपीट के एक मामले में घायल व्यक्ति की इलाज के दौरान मौत होने के बाद पुलिस ने कार्रवाई करते हुए तीन पुरुषों और दो महिलाओं समेत कुल पांच आरोपियों को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने आरोपियों के कब्जे से घटना में इस्तेमाल किया गया एक बांका, एक डंडा और एक ईंट बरामद करने की बात कही है।
सात लोगों के खिलाफ दर्ज हुआ था मुकदमा
पुलिस के अनुसार, 19 अक्टूबर 2026 को शिकायतकर्ता की तहरीर पर थाना कटरा में मुकदमा संख्या 302/26 दर्ज किया गया। शिकायत में आरोप लगाया गया कि सुखपाल समेत सात लोगों ने शिकायतकर्ता और उसके भाइयों के साथ गाली-गलौज करते हुए लाठी-डंडों और बांके से मारपीट की थी। इस घटना में घायल शिकायतकर्ता के भाई रमेश की इलाज के दौरान मौत हो गई।
पुलिस ने बताया कि मामले की विवेचना के आधार पर मुकदमे में धारा 118(1) बीएनएस की बढ़ोतरी की गई।
ये पांच आरोपी गिरफ्तार
पुलिस के मुताबिक, मुखबिर की सूचना पर मोहल्ला तहवरगंज, थाना कटरा क्षेत्र के पांच आरोपियों को गिरफ्तार किया गया। उनकी पहचान इस प्रकार है:
- सुरेश पुत्र कस्तूरीलाल, उम्र 52 वर्ष।
- सुखपाल पुत्र सुरेश, उम्र 25 वर्ष।
- राजपाल पुत्र सुरेश, उम्र 30 वर्ष।
- नीतू पत्नी अन्नू, उम्र 22 वर्ष।
- ममता पत्नी सुखपाल, उम्र 25 वर्ष।
सभी आरोपी जनपद शाहजहाँपुर के थाना कटरा क्षेत्र के मोहल्ला तहवरगंज के निवासी बताए गए हैं।
घटना में इस्तेमाल सामान बरामद
पुलिस ने आरोपियों की गिरफ्तारी के साथ घटना में प्रयुक्त बताए गए एक बांके, एक डंडे और एक ईंट की बरामदगी की जानकारी दी है। गिरफ्तार आरोपियों के विरुद्ध आवश्यक विधिक कार्रवाई की जा रही है और उन्हें न्यायालय के समक्ष पेश किया जाएगा।
दो आरोपियों का आपराधिक इतिहास भी दर्ज
पुलिस प्रेस नोट के अनुसार, सुखपाल और सुरेश के विरुद्ध थाना कटरा में वर्ष 2023 में मुकदमा संख्या 159/23 भी दर्ज हुआ था। यह मामला भारतीय दंड संहिता की विभिन्न धाराओं के तहत पंजीकृत बताया गया है।
गिरफ्तारी करने वाली पुलिस टीम
इस कार्रवाई में प्रभारी निरीक्षक अवधेश कुमार सिंह, उपनिरीक्षक मनोज कुमार, उपनिरीक्षक पदम सिंह, महिला उपनिरीक्षक अंशु, हेड कांस्टेबल कपिल, कांस्टेबल राहुल, कांस्टेबल आशीष, महिला कांस्टेबल नेहा राय, महिला कांस्टेबल राजकुमारी और महिला कांस्टेबल प्रियंका शामिल रहीं।
सच की आवाज़ वेब न्यूज़
नोट: मामले में आरोपों और अभियुक्तों की दोषसिद्धि का निर्धारण न्यायालय द्वारा किया जाएगा।
