राजकीय इंटर कॉलेज में पॉक्सो अधिनियम को लेकर विधिक जागरूकता शिविर आयोजित

 

स्टेट हेड योगेंद्र सिंह यादव, उत्तर प्रदेश ✍️

शाहजहांपुर, 01 अक्टूबर। जनपद न्यायाधीश एवं अध्यक्ष जिला विधिक सेवा प्राधिकरण शाहजहांपुर श्री धर्मेंद्र कुमार पांडे के निर्देशानुसार जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के तत्वावधान में गांधी जयंती के अवसर पर पॉक्सो अधिनियम, 2012 के प्रावधानों एवं कानूनी परिणामों को लेकर विशेष जागरूकता अभियान के तहत राजकीय इंटर कॉलेज, शाहजहांपुर में विधिक साक्षरता एवं जागरूकता शिविर आयोजित किया गया। कार्यक्रम की अध्यक्षता अपर जिला जज कोर्ट संख्या-43 श्रीमती कृष्ण लीला यादव ने की।

कार्यक्रम में श्रीमती कृष्ण लीला यादव ने पॉक्सो अधिनियम पर विस्तार से चर्चा करते हुए कहा कि कानून की नजर में 18 वर्ष से कम आयु का प्रत्येक व्यक्ति, चाहे वह बालक हो या बालिका, बच्चा है। उन्होंने अधिनियम के तहत निर्धारित कड़े दंडात्मक प्रावधानों की जानकारी भी दी।

अपर जिला जज/एफटीसी श्रीमती प्रियंका सिंह ने पॉक्सो अधिनियम, 2012 के प्रावधानों पर विस्तारपूर्वक जानकारी देते हुए विद्यार्थियों को गुड टच और बैड टच के बारे में समझाया। उन्होंने कहा कि यदि कोई व्यक्ति बच्चों को किसी प्रकार से प्रताड़ित करता है तो इसकी जानकारी तत्काल अभिभावक, शिक्षक, चाइल्ड हेल्पलाइन नंबर 1098 अथवा जिला विधिक सेवा प्राधिकरण को दी जानी चाहिए।

न्यायिक मजिस्ट्रेट सुश्री आयुषी ने भी पॉक्सो अधिनियम के संबंध में विद्यार्थियों को जानकारी दी। उन्होंने विद्यार्थियों से कहा कि वर्तमान समय पढ़ाई और अपना भविष्य संवारने का है। विद्यार्थियों को शिक्षा पर ध्यान केंद्रित कर देश का नाम रोशन करने के लिए प्रेरित किया।

विद्यालय के अध्यापक महेंद्र पाल, राजीव अग्रवाल एवं सुरेंद्र पाल ने भी पॉक्सो अधिनियम के विषय में अपने विचार व्यक्त किए। कार्यक्रम के अंत में प्रभारी प्रधानाचार्य प्रेम शंकर सक्सेना ने सभी अतिथियों एवं उपस्थित लोगों का आभार व्यक्त किया।

कार्यक्रम का संचालन जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के वरिष्ठ लिपिक मो. अफजल ने किया। इस अवसर पर राजकीय इंटर कॉलेज की अध्यापिका शहला कादिर, अध्यापक राम भजन, छात्र-छात्राएं एवं समस्त स्टाफ के साथ जिला विधिक सेवा प्राधिकरण की पीएलवी अपर्णा एवं पीएलवी प्रवीण कुमार राना उपस्थित रहे।

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