गैंगस्टर एक्ट में गिरोह के सरगना समेत पांच दोषियों को पांच-पांच साल की सजा

ऑपरेशन कन्विक्शन के तहत प्रभावी पैरवी, प्रत्येक पर 40-40 हजार रुपये का अर्थदंड

स्टेट हेड योगेंद्र सिंह यादव, उत्तर प्रदेश ✍️

शाहजहांपुर, 7 अक्टूबर 2026। ऑपरेशन कन्विक्शन के तहत शाहजहांपुर पुलिस की प्रभावी पैरवी के चलते गैंगस्टर एक्ट के मामले में गिरोह के सरगना समेत पांच अभियुक्तों को दोषसिद्ध करार दिया गया है। एएसजे-05, शाहजहांपुर की अदालत ने सभी पांच दोषियों को पांच-पांच वर्ष के सश्रम कारावास और 40-40 हजार रुपये के अर्थदंड से दंडित किया है।

पुलिस के अनुसार यह कार्रवाई पुलिस महानिदेशक राजीव कृष्ण के निर्देश पर चलाए जा रहे ऑपरेशन कन्विक्शन के तहत की गई। बरेली जोन के अपर पुलिस महानिदेशक रमित शर्मा, बरेली रेंज के पुलिस उपमहानिरीक्षक अजय कुमार साहनी तथा शाहजहांपुर के पुलिस अधीक्षक सौरभ दीक्षित के निर्देशन में पुलिस एवं अभियोजन विभाग के बीच प्रभावी समन्वय स्थापित कर मामले की लगातार पैरवी की गई।

गिरोह बनाकर चोरी और नकबजनी के आरोप

पुलिस के मुताबिक थाना सदर बाजार में दर्ज गैंगस्टर एक्ट के मुकदमे में गिरोह के सरगना बलवीर सिंह तथा उसके साथी रणवीर सिंह, योगेन्द्र सिंह, रामवरन सिंह पुत्र रामपाल सिंह और राजाराम पुत्र डोरीलाल, सभी निवासी ग्राम दौलतपुर, थाना सिंधौली, शाहजहांपुर को आरोपी बनाया गया था।

पुलिस का कहना है कि गिरोह पर संगठित होकर चोरी, नकबजनी आदि अपराधों के माध्यम से आर्थिक लाभ अर्जित करने तथा जनता में भय एवं आतंक का वातावरण उत्पन्न करने के आरोप थे।

मामले में थाना सदर बाजार पुलिस, मॉनीटरिंग सेल और अभियोजन विभाग द्वारा प्रभावी पैरवी की गई। पुलिस टीम ने संबंधित साक्ष्यों के साथ चार गवाहों को समयबद्ध तरीके से न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत कराया।

पांचों अभियुक्तों को पांच-पांच वर्ष की सजा

प्रभावी पैरवी और उपलब्ध साक्ष्यों के आधार पर एएसजे-05, शाहजहांपुर की अदालत ने पांचों अभियुक्तों को दोषसिद्ध पाते हुए प्रत्येक को 05 वर्ष के सश्रम कारावास एवं 40-40 हजार रुपये के अर्थदंड से दंडित किया।

सजा पाने वालों में बलवीर सिंह, रणवीर सिंह, योगेन्द्र सिंह, रामवरन सिंह पुत्र रामपाल सिंह और राजाराम पुत्र डोरीलाल शामिल हैं।

शाहजहांपुर पुलिस के अनुसार ऑपरेशन कन्विक्शन के तहत गंभीर अपराधों में संलिप्त अभियुक्तों को कानून के कठघरे तक पहुंचाने के साथ न्यायालय में प्रभावी पैरवी कर कठोर दंड दिलाने की कार्रवाई लगातार जारी है। पुलिस का कहना है कि प्रभावी अभियोजन से अपराधियों में कानून का भय और आमजन में सुरक्षा की भावना मजबूत करने का प्रयास किया जा रहा है।

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