ब्यूरो रिपोर्ट: योगेंद्र सिंह यादव शाहजहांपुर
शाहजहाँपुर, 28 अप्रैल। जिला विधिक सेवा प्राधिकरण शाहजहाँपुर के तत्वावधान में सोमवार को जिला कारागार शाहजहाँपुर में विधिक साक्षरता एवं जागरूकता शिविर का आयोजन किया गया। शिविर का संचालन माननीय जनपद न्यायाधीश/अध्यक्ष, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण श्री विष्णु कुमार शर्मा के निर्देशानुसार किया गया।
शिविर की अध्यक्षता प्रभारी सचिव एवं सिविल जज (सीनियर डिवीजन) श्रीमती प्रियंका सिंह ने की।
प्रभारी सचिव श्रीमती प्रियंका सिंह ने बंदियों को संबोधित करते हुए 'प्ली बार्गेनिंग' (दोष स्वीकार कर सजा में रियायत) की प्रक्रिया के बारे में विस्तार से जानकारी दी। उन्होंने बताया कि अधिकतम सात वर्ष तक की सजा वाले अपराधों में प्ली बार्गेनिंग का लाभ लिया जा सकता है। साथ ही, बंदियों को हल्के-फुल्के मामलों के शीघ्र निस्तारण हेतु जुर्म इकबाल कर मामले सुलझाने, अपने अधिकारों तथा निःशुल्क विधिक सहायता का लाभ उठाने के लिए प्रेरित किया गया। उन्होंने बंदियों से आचरण सुधारने की भी अपील की।
लीगल एड डिफेंस काउंसिल के चीफ श्री दिनेश कुमार मिश्रा ने भी बंदियों को उनके विधिक अधिकारों तथा निःशुल्क कानूनी सहायता सुविधाओं की जानकारी दी।
लीगल एड डिफेंस काउंसिल के असिस्टेंट श्री विवेक शर्मा ने बताया कि भारत में प्ली बार्गेनिंग एक वैधानिक प्रक्रिया है, जिसका उद्देश्य न्यायिक प्रक्रिया में तेजी लाना और न्यायालय प्रणाली पर बोझ कम करना है।
कार्यक्रम का संचालन जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के वरिष्ठ लिपिक मोहम्मद अफ़ज़ल द्वारा किया गया।
कार्यक्रम के समापन पर जिला कारागार के अधीक्षक श्री मिजाजी लाल ने सभी अधिकारियों एवं अतिथियों का आभार व्यक्त किया।
शिविर में डिप्टी लीगल एड डिफेंस काउंसिल श्री अजमल हसन रजा खां, असिस्टेंट एलएडीसीएस सुश्री शालिनी, डिप्टी जेलर श्री सुभाष यादव, डिप्टी जेलर श्री कृष्ण कुमार पाण्डेय सहित अन्य अधिकारी एवं बड़ी संख्या में बंदीगण उपस्थित रहे।
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