स्टेट ब्यूरो हेड: योगेंद्र सिंह यादव, उत्तर प्रदेश
शाहजहांपुर, 28 जुलाई।
दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम-2016 की मूल भावना के अनुरूप, दिव्यांगजनों के अधिकारों की रक्षा, सुविधाओं के प्रचार-प्रसार और स्थानीय स्तर पर त्वरित शिकायत निस्तारण हेतु मोबाइल कोर्ट का आयोजन राज्य दिव्यांगजन आयुक्त कार्यालय, उत्तर प्रदेश लखनऊ द्वारा जनपद शाहजहांपुर में किया गया।
इस विशेष मोबाइल कोर्ट की अध्यक्षता मा० राज्य आयुक्त प्रो. हिमांशु शेखर झा ने की। उनके साथ राज्य उपायुक्त श्री शैलेन्द्र कुमार सोनकर, विधि अधिकारी एवं पेसकार श्री अनुराग त्रिपाठी उपस्थित रहे।
इस दौरान जनपद के विभिन्न विभागों के अधिकारीगण भी मौजूद रहे, जिनमें अपर जिलाधिकारी वित्त एवं राजस्व, सहायक नगर आयुक्त, मुख्य चिकित्साधिकारी, जिला समाज कल्याण अधिकारी, जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी, जिला पूर्ति अधिकारी, अधिशासी अभियंता विद्युत, लीड बैंक मैनेजर, और जिला दिव्यांगजन सशक्तीकरण अधिकारी श्री संजय कुमार सम्मिलित थे। जी.एफ. कॉलेज के 12 एनसीसी/एनएसएस के छात्रों ने वालंटियर्स के रूप में सहयोग कर कोर्ट संचालन में सराहनीय भूमिका निभाई।
मोबाइल कोर्ट में कुल 54 शिकायतें पंजीकृत की गईं, जिन पर मा० आयुक्त महोदय ने व्यक्तिगत संज्ञान लेते हुए त्वरित निर्देश दिए।
प्रमुख मामलों में—
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श्री अमन सक्सेना (मूक-बधिर) के प्रकरण में औद्योगिक संस्थान रौजा के प्रधानाचार्य को निर्देशित किया गया कि अमन की ड्यूटी का टाइम टेबल तय किया जाए और कार्यालय से मुक्त करने की प्रक्रिया कर्मचारी आचरण नियमावली के अनुरूप हो।
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श्रीमती करीना देवी के दिव्यांगता प्रमाण पत्र संबंधी मामले में सीएमओ को जांच कर नियमानुसार कार्यवाही करने के निर्देश दिए गए।
कोर्ट के समापन पर उपस्थित सभी अधिकारियों को संबंधित मामलों के निस्तारण हेतु निर्देश दिए गए, और कहा गया कि समस्त निस्तारण आख्या राज्य आयुक्त दिव्यांगजन कार्यालय, लखनऊ को प्रेषित की जाए।
इस आयोजन का मुख्य उद्देश्य न केवल दिव्यांगजनों को उनके अधिकारों के प्रति जागरूक करना रहा, बल्कि समाज में व्याप्त भेदभाव को समाप्त कर समावेशी भागीदारी सुनिश्चित कराना भी रहा।
दिव्यांगजन सशक्तीकरण अधिकारी, शाहजहांपुर द्वारा यह प्रेस विज्ञप्ति जनहित में निःशुल्क प्रकाशनार्थ जारी की गई है।
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