स्टेट ब्यूरो हेड — योगेन्द्र सिंह यादव✍️
शाहजहांपुर, 13 अगस्त 2025 — पुलिस की सख़्त निगरानी और प्रभावी पैरवी के चलते गैंगस्टर एक्ट में दोषी पाए गए दो अपराधियों को न्यायालय ने चार-चार साल के कारावास और कुल ₹10,000 के अर्थदंड की सजा सुनाई है।
यह कार्रवाई पुलिस महानिदेशक उत्तर प्रदेश श्री राजीव कृष्ण के निर्देशों, अपर पुलिस महानिदेशक बरेली जोन श्री रलमत शर्मा और पुलिस उप-महानिरीक्षक बरेली परिक्षेत्र श्री अजय कुमार साहनी के मार्गदर्शन में की गई। पुलिस अधीक्षक शाहजहांपुर के कुशल नेतृत्व तथा अपर पुलिस अधीक्षक नगर और क्षेत्राधिकारी सदर की देखरेख में मॉनिटरिंग सेल, थाना निगोही पुलिस और अभियोजन विभाग ने संयुक्त प्रयास से यह सफलता हासिल की।
अपराध और सजा का विवरण
मामला थाना निगोही के मु.अ.सं. 194/2008 से जुड़ा है, जिसमें अभियुक्त
1.गिरधारी सिंह पुत्र तोता सिंह निवासी ग्राम पिपरिया चौहान, थाना निगोही , जनपद शाहजहांपुर
2. गड्डू उर्फ़ महताब पुत्र अख्तर खां निवासी कस्बा व थाना निगोही, जनपद शाहजहांपुर
पर आरोप था कि वे एक संगठित गिरोह के सदस्य रहते हुए अपने आर्थिक और भौतिक लाभ के लिए हत्या, चोरी जैसी गंभीर वारदातों को अंजाम देते थे, जिससे जनता में भय फैलता था।
अदालत ने सुनवाई के दौरान साक्ष्यों और गवाहियों के आधार पर दोनों को दोषी ठहराया और 04-04 वर्ष का कठोर कारावास तथा कुल ₹10,000 के अर्थदंड की सजा दी।
पुलिस का बयान
शाहजहांपुर पुलिस के अनुसार, यह सजा संगठित अपराधियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई और समयबद्ध प्रभावी पैरवी का परिणाम है। पुलिस ने कहा कि ऐसे अपराधियों के खिलाफ अभियान आगे भी जारी रहेगा, ताकि जनपद में शांति और कानून व्यवस्था बनी रहे ।
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