ब्यूरो रिपोर्ट: शशांक मिश्रा
लखनऊ कमिश्नरेट के थाना काकोरी क्षेत्र के एक मनबढ़ एवं दबंग व्यक्ति को उत्तर प्रदेश गुण्डा नियंत्रण अधिनियम-1970 के तहत 6 माह के लिए लखनऊ की सीमा से निष्कासित (जिलाबदर) करने का आदेश न्यायालय द्वारा पारित किया गया।
न्यायालय में वाद संख्या 71(16)/2025 के अंतर्गत हुई सुनवाई में, राज्य पक्ष से संयुक्त निदेशक अभियोजन, कमिश्नरेट लखनऊ श्री अवधेश कुमार सिंह ने विपक्षी के अधिवक्ता द्वारा दिए गए तर्कों का कड़ा विरोध करते हुए उसकी आपराधिक गतिविधियों पर रोक लगाने के लिए जिलाबदर किए जाने की मांग की।
न्यायालय ने उपलब्ध साक्ष्यों और पत्रावली के आधार पर विपक्षी को गुण्डा घोषित करते हुए 11 अगस्त 2025 को खुले न्यायालय में आदेश पारित किया, जिसके तहत उसे लखनऊ की सीमा से 6 माह के लिए बाहर कर दिया गया।
आरोपी का विवरण:
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