शाहजहांपुर, 16 सितम्बर 2025 – जिलाधिकारी धर्मेन्द्र प्रताप सिंह ने कार्यालय से जाने वाले शिकायती प्रार्थना-पत्रों एवं आईजीआरएस पर प्राप्त शिकायतों के निस्तारण संबंधी मामलों में स्पष्ट निर्देश जारी किए हैं। उन्होंने कहा कि कई अधिकारी केवल यह लिखकर प्रकरण को निस्तारित कर रहे हैं कि वाद या अपील लंबित है, जो संतोषजनक नहीं है।
जिलाधिकारी ने आदेश दिया है कि जब भी इस प्रकार की आख्या प्रस्तुत की जाए, उसमें निम्न तथ्यों का विशेष रूप से उल्लेख अनिवार्य है:
- न्यायालय का नाम
- वाद संख्या
- अगली तिथि
- कोई स्थगन आदेश है या नहीं – यदि स्थगन आदेश है तो उसका दिनांक एवं उसकी प्रमाणित प्रतिलिपि संलग्न की जाए, तथा स्पष्ट किया जाए कि आदेश संबंधित प्रकरण पर लागू होता है।
उन्होंने चेतावनी दी कि केवल अपील या वाद लंबित होने के आधार पर किसी भी प्रकरण को अनावश्यक रूप से विलंबित न किया जाए। भविष्य में यदि इस प्रकार की अपूर्ण आख्या प्राप्त होती है, तो संबंधित अधिकारी के विरुद्ध कठोर कार्यवाही की जाएगी।
जिलाधिकारी ने सभी अधिकारियों को निर्देश दिया कि इन आदेशों का अक्षरशः और कड़ाई से पालन सुनिश्चित किया जाए।
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