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अब सिर्फ दो GST स्लैब, महंगाई से मिलेगी राहत – 22 सितंबर से लागू होंगी नई दरें

मोदी सरकार ने जीएसटी (GST) दरों में बड़ा बदलाव करते हुए 12% और 28% के स्लैब पूरी तरह खत्म कर दिए हैं। अब केवल दो स्लैब – 5% और 18% ही रहेंगे, जबकि सिन और लक्ज़री वस्तुओं पर 40% टैक्स जारी रहेगा। यह नई व्यवस्था 22 सितंबर 2025 से लागू होगी, जो नवरात्रि का पहला दिन है।

नई जीएसटी दरों से दैनिक उपभोग की वस्तुएं और मेडिकल सुविधाएं काफी सस्ती होंगी, जबकि महंगी और विलासिता की चीजों पर अतिरिक्त टैक्स लगाया जाएगा।

क्या-क्या सस्ता होगा

  • दूध, पनीर, ब्रेड और कई जरूरी खाद्य वस्तुएं अब टैक्स-फ्री हो गई हैं।
  • घी, मक्खन, नमकीन, चॉकलेट, टूथपेस्ट, शैम्पू, साबुन और साइकिल जैसी चीजें 5% स्लैब में आ गई हैं।
  • 33 जीवन रक्षक दवाएं पूरी तरह जीएसटी मुक्त, जबकि अन्य दवाओं और सर्जिकल उपकरणों पर 5% टैक्स लगेगा।
  • छोटे वाहन (1200cc तक पेट्रोल, 1500cc तक डीज़ल वाली कारें, 350cc तक बाइक और तीन पहिया वाहन) अब 18% जीएसटी स्लैब में आ गए हैं।
  • सीमेंट और ऑटो पार्ट्स पर भी टैक्स घटाकर 18% कर दिया गया है, जिससे मकान और निर्माण की लागत घटेगी।

किस पर लगेगा 40% टैक्स

  • बड़े वाहन, एसयूवी और 350cc से ऊपर की बाइक पर 40% टैक्स लगेगा।
  • सिगरेट, तंबाकू, पान मसाला और अल्कोहलिक ड्रिंक जैसी वस्तुएं महंगी रहेंगी।
  • ऑनलाइन गेमिंग, सट्टेबाजी और कैसिनो पर भी 40% जीएसटी लागू होगा।

सरकार का कहना है कि इन बदलावों से आम जनता को महंगाई से राहत मिलेगी और त्योहारी सीजन में बाजार में खरीदारी बढ़ेगी, जिससे अर्थव्यवस्था को बूस्टर मिलेगा

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहले ही संकेत दे चुके हैं कि इस बार देशवासियों को “दोहरी दिवाली” मनाने का अवसर मिलेगा।

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