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अल्पसंख्यक वर्ग के वंचित छात्रों को मिलेगा छात्रवृत्ति व शुल्क प्रतिपूर्ति का लाभ — पोर्टल पुनः खोला गया, सत्यापन प्रक्रिया शुरू

स्टेट ब्यूरो हेड योगेन्द्र सिंह यादव ✍🏻 

कार्यालय जिला अल्पसंख्यक कल्याण अधिकारी, शाहजहाँपुर द्वारा प्राप्त जानकारी के अनुसार निदेशालय, समाज कल्याण, उत्तर प्रदेश लखनऊ के निर्देशानुसार वित्तीय वर्ष 2024-25 में छात्रवृत्ति एवं शुल्क प्रतिपूर्ति (Post-Matric Scholarship) से वंचित रहे अल्पसंख्यक वर्ग के छात्रों के लिए पोर्टल पुनः खोला गया है।

जारी पत्रांक 519/अ.सं.क./रा.स.दशमो.छा./2025-26 के अनुसार, शासन के आदेश संख्या 1326/52-3-2025-52-3002(002)/10/2021 दिनांक 09.10.2025 के तहत सभी महाविद्यालयों, विश्वविद्यालयों, मेडिकल कॉलेजों, पॉलिटेक्निक एवं आईटीआई संस्थानों को निर्देश दिए गए हैं कि वे वंचित छात्रों की पात्रता का पुनः परीक्षण कर सत्यापन करें।

🔹 प्रमुख बिंदु :

1️⃣ केवल उत्तर प्रदेश राज्य के निवासी, अल्पसंख्यक वर्ग से सम्बंधित और 50% से अधिक अंकों के साथ पिछली परीक्षा उत्तीर्ण छात्र ही पात्र होंगे।
2️⃣ मेडिकल / इंजीनियरिंग पाठ्यक्रमों के लिए केवल JEE / NEET अथवा विश्वविद्यालय की प्रवेश परीक्षा से नामांकित छात्रों को ही प्रतिपूर्ति मिलेगी।
3️⃣ अभ्यर्थी की वार्षिक पारिवारिक आय ₹2.00 लाख से अधिक नहीं होनी चाहिए। आय प्रमाण पत्र तहसीलदार या उपजिलाधिकारी द्वारा जारी व पोर्टल पर उपलब्ध होना आवश्यक है।
4️⃣ निजी संस्थानों में अध्ययनरत छात्रों के लिए अधिकतम आयु सीमा 30 वर्ष निर्धारित की गई है।
5️⃣ छात्रवृत्ति के लिए निवास प्रमाण पत्र प्रवेश की तिथि से 5 वर्ष से अधिक पुराना नहीं होना चाहिए।
6️⃣ जिन छात्रों ने शिक्षा का एक स्तर पूर्ण कर समकक्ष या निचले स्तर के कोर्स में प्रवेश लिया है, वे पात्र नहीं होंगे।
7️⃣ कोई छात्र एक समय में दो योजनाओं की छात्रवृत्ति या वजीफा प्राप्त नहीं कर सकेगा।
8️⃣ जिन छात्रों को इंटर्नशिप, स्टाइपेंड या फेलोशिप का लाभ मिल रहा है, वे इस योजना के पात्र नहीं हैं।
9️⃣ प्रत्येक संस्था यह सुनिश्चित करेगी कि पिछले वर्ष छात्रवृत्ति प्राप्त छात्रों की कम से कम 50% संख्या अगले वर्ष भी आवेदन करे, अन्यथा वैध कारण बताने होंगे।
🔟 केवल NSP पोर्टल पर पंजीकृत और ई-KYC सत्यापित संस्थान के छात्र ही आवेदन कर सकते हैं।

🧾 अधिकारी का निर्देश :

जिला अल्पसंख्यक कल्याण अधिकारी, शाहजहाँपुर ने सभी संस्थानों को निर्देशित किया है कि —

“सत्र 2024-25 में बजट अभाव के कारण वंचित रह गए सभी पात्र छात्रों के त्रुटिरहित आवेदन पत्रों का समयबद्ध सत्यापन करते हुए नियमानुसार अग्रसारण सुनिश्चित किया जाए।”

इस पहल से जिले के हजारों छात्रों को राहत मिलने की संभावना है, जो पूर्व सत्र में तकनीकी अथवा प्रशासनिक कारणों से छात्रवृत्ति से वंचित रह गए थे।


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