शाहजहाँपुर, 18 दिसंबर।
जिलाधिकारी धर्मेन्द्र प्रताप सिंह की अध्यक्षता में जनपद में नए सर्किल रेट निर्धारित किए जाने के संबंध में प्राप्त आपत्तियों के निस्तारण हेतु कलेक्ट्रेट स्थित बिस्मिल सभागार में बैठक आयोजित की गई। बैठक में आपत्तिकर्ताओं की उपस्थिति में बिंदुवार विचार-विमर्श कर आपत्तियों का निस्तारण किया गया।
उल्लेखनीय है कि उत्तर प्रदेश स्टाम्प (सम्पत्ति का मूल्यांकन) द्वितीय संशोधन नियमावली–2013 के अंतर्गत जनपद शाहजहाँपुर में सम्पत्ति मूल्यांकन सूची दिनांक 05 जनवरी 2024 से लागू की गई थी। शासनादेश एवं प्रचलित नियमों के अंतर्गत वार्षिक पुनरीक्षण करते हुए आगामी प्रभावी होने वाली मूल्यांकन सूची को अनन्तिम रूप से आम जनमानस के अवलोकन हेतु प्रकाशित किया गया था।
प्रस्तावित सर्किल दरों की प्रतियां अपर जिलाधिकारी (वित्त/राजस्व), समस्त उपजिलाधिकारी, तहसीलदार एवं उपनिबंधक कार्यालयों में उपलब्ध कराई गई थीं। इसके साथ ही स्थानीय दैनिक समाचार पत्रों के माध्यम से आम जनता से आपत्तियां आमंत्रित की गईं, जिनकी अंतिम तिथि 21 नवंबर 2025 निर्धारित की गई थी।
बैठक में उत्तर प्रदेश स्टाम्प (सम्पत्ति का मूल्यांकन) नियमावली–1997 के नियम–4, उपनियम–1 के अंतर्गत कलेक्टर द्वारा जारी मूल्यांकन सूची के वार्षिक पुनरीक्षण पर विस्तार से चर्चा की गई। प्राप्त आपत्तियों का निस्तारण आपत्तिकर्ताओं की उपस्थिति में किया गया तथा उनके आधार पर नई मूल्यांकन सूची तैयार करने का निर्णय लिया गया।
बैठक में अपर जिलाधिकारी (वित्त/राजस्व), सहायक महानिरीक्षक निबंधन, जनपद के समस्त उपनिबंधक, आपत्तिकर्तागण एवं जनपद के संभ्रांत नागरिक उपस्थित रहे।
नई सर्किल दरें जनपद शाहजहाँपुर में 01 जनवरी 2026 से प्रभावी होंगी।
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