शाहजहाँपुर, 13 दिसंबर 2025 — पुलिस अधीक्षक शाहजहाँपुर के निर्देशन, अपर पुलिस अधीक्षक ग्रामीण के मार्गदर्शन एवं क्षेत्राधिकारी पुवायाँ के कुशल पर्यवेक्षण में चलाए जा रहे अपराध रोकथाम एवं वांछित अभियुक्तों की गिरफ्तारी अभियान के तहत थाना पुवायाँ पुलिस को बड़ी सफलता हाथ लगी है। पुलिस टीम ने नाबालिग बालिका को बहला-फुसलाकर भगा ले जाने तथा उसके साथ शारीरिक संबंध बनाने के मामले में वांछित अभियुक्त को गिरफ्तार करते हुए पीड़िता को सकुशल बरामद किया है।
दिनांक 07 नवंबर 2025 को वादी द्वारा थाना पुवायाँ पर तहरीर दी गई थी कि अभियुक्त ने उसकी लगभग 15 वर्षीय नाबालिग पुत्री को बहला-फुसलाकर भगा लिया है। तहरीर के आधार पर थाना पुवायाँ में मु0अ0सं0 0803/2025, धारा 137(2) बी.एन.एस. के अंतर्गत मुकदमा पंजीकृत किया गया। मामले की गंभीरता को देखते हुए उच्चाधिकारियों के निर्देश पर पुलिस टीम गठित कर त्वरित विवेचना शुरू की गई।
दौरान विवेचना अभियुक्त विजय कुमार त्रिवेदी उर्फ पोटिया पुत्र राजकिशोर त्रिवेदी, निवासी ग्राम सिसौरा, थाना मोहम्मदी, जनपद खीरी का नाम प्रकाश में आया। साक्ष्यों के आधार पर अभियोग में धारा 87/64(1) बी.एन.एस., धारा 3/4 पाक्सो अधिनियम तथा धारा 3(2)(V) एससी/एसटी एक्ट की वृद्धि की गई।
आज दिनांक 13 दिसंबर 2025 को मुखबिर की सूचना पर पुवायाँ पुलिस टीम ने मोहम्मदी ओवरब्रिज के नीचे से अभियुक्त को उस समय गिरफ्तार किया, जब वह कहीं जाने की फिराक में खड़ा था। पूछताछ एवं जामा तलाशी के दौरान अभियुक्त ने अपना नाम-पता बताया, जिसकी पुष्टि होने पर उसे समय 13:30 बजे पुलिस हिरासत में लिया गया।
अभियुक्त को उसके अपराध से अवगत कराते हुए विधिक प्रक्रिया पूर्ण की गई तथा उसे नियमानुसार माननीय न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया जा रहा है।
विजय कुमार त्रिवेदी उर्फ पोटिया पुत्र राजकिशोर त्रिवेदी
निवासी — ग्राम सिसौरा, थाना मोहम्मदी, जनपद खीरी
उम्र — लगभग 25 वर्ष
मु0अ0सं0 0803/2025
धारा 137(2)/87/64(1) बी.एन.एस.,
धारा 3/4 पाक्सो अधिनियम,
धारा 3(2)(V) एससी/एसटी एक्ट
थाना पुवायाँ, जनपद शाहजहाँपुर
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