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विशेष प्रगाढ़ पुनरीक्षण (SIR) के अंतर्गत जनपद के समस्त मतदेय स्थलों पर निर्वाचक नामावलियों का वाचन


स्टेट ब्यूरो हेड योगेन्द्र सिंह यादव ✍🏻 

शाहजहाँपुर।
भारत निर्वाचन आयोग एवं मुख्य निर्वाचन अधिकारी, उत्तर प्रदेश के निर्देशों के क्रम में अर्हता तिथि 01 जनवरी 2026 के आधार पर विधानसभा निर्वाचन क्षेत्रों की निर्वाचक नामावलियों के विशेष प्रगाढ़ पुनरीक्षण (SIR) कार्यक्रम के अंतर्गत दिनांक 06.01.2026 को प्रकाशित ड्राफ्ट रोल (आलेख्य प्रकाशन) का आज दिनांक 11.01.2026 को जनपद की समस्त 06 विधानसभा निर्वाचन क्षेत्रों के सभी मतदेय स्थलों पर बूथ लेवल अधिकारियों (BLO) द्वारा आमजन को पढ़कर सुनाया गया

अपर जिलाधिकारी प्रशासन/उप जिला निर्वाचन अधिकारी श्री रजनीश कुमार मिश्र ने जानकारी देते हुए बताया कि भारत निर्वाचन आयोग के निर्देशानुसार यह प्रक्रिया मतदाता सूचियों की पारदर्शिता एवं शुद्धता सुनिश्चित करने के उद्देश्य से आयोजित की गई। इस दौरान प्रत्येक मतदेय स्थल पर फार्म-6, 6ए, 7 एवं 8 भी नागरिकों से प्राप्त किए गए।

अधिकारियों द्वारा किया गया निरीक्षण

आज दिनांक 11.01.2026 को समस्त उप जिलाधिकारी, नगर मजिस्ट्रेट/निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी (ERO) एवं सहायक निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी (AERO) द्वारा अपने-अपने विधानसभा क्षेत्रों के मतदेय स्थलों पर औचक निरीक्षण कर बीएलओ के माध्यम से मतदाता सूची का वाचन कराया गया।
इसके अतिरिक्त मुख्य विकास अधिकारी डॉ. अपराजिता सिंह एवं अपर जिलाधिकारी प्रशासन/उप जिला निर्वाचन अधिकारी द्वारा भी विभिन्न बूथों का निरीक्षण कर आमजन को निर्वाचक नामावली पढ़कर सुनाई गई।

दावे एवं आपत्तियाँ आमंत्रित

अपर जिलाधिकारी प्रशासन ने बताया कि ऐसे पात्र नागरिक, जिनकी आयु अर्हता तिथि 01.01.2026 को 18 वर्ष पूर्ण हो चुकी है या हो रही है, तथा जिनका नाम मतदाता सूची में सम्मिलित नहीं है, वे दिनांक 06.01.2026 से 06.02.2026 तक अपने निकटतम मतदेय स्थल पर निर्धारित समय में उपस्थित होकर—

  • फार्म-6 (नया नाम जोड़ने हेतु),
  • फार्म-7 (मृत्यु/स्थानांतरण के कारण नाम विलोपन हेतु),
  • फार्म-8 (नाम, पता, फोटो आदि में संशोधन हेतु),
  • फार्म-6A (प्रवासी भारतीय मतदाता हेतु)
    निःशुल्क भरकर जमा कर सकते हैं।

फार्म-6 के साथ रंगीन पासपोर्ट साइज फोटो, मोबाइल नंबर, आयु प्रमाण-पत्र, निवास प्रमाण एवं परिवार के किसी सदस्य का EPIC/मतदाता पहचान-पत्र संलग्न करना अनिवार्य होगा।

फोटो अपलोड एवं शुद्धिकरण पर विशेष जोर

निरीक्षण के दौरान अधिकारियों द्वारा निर्देशित किया गया कि जिन मतदाताओं की फोटो स्पष्ट नहीं है अथवा उपलब्ध नहीं है, उनकी नवीन एवं स्पष्ट फोटो अनिवार्य रूप से अपलोड कराई जाए। इस कार्य में बीएलए (Booth Level Agent) के साथ समन्वय स्थापित कर फोटो अपलोड की प्रक्रिया शत-प्रतिशत पूर्ण की जाए तथा किसी भी दशा में यह कार्य लंबित न रहे।

साथ ही, प्रत्येक मतदेय स्थल पर खुली बैठक के माध्यम से निर्वाचक नामावली का पठन कर आमजन से प्राप्त दावे एवं आपत्तियों का समयबद्ध निस्तारण सुनिश्चित करने के निर्देश दिए गए, जिससे मतदाता सूची शुद्ध, त्रुटिरहित एवं अद्यतन तैयार की जा सके।


निर्वाचन आयोग की इस पहल का उद्देश्य प्रत्येक पात्र नागरिक को मताधिकार से जोड़ना तथा लोकतांत्रिक प्रक्रिया को और अधिक सुदृढ़ बनाना है।

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