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🚨 धारा 163 भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता-2023 के अंतर्गत निषेधाज्ञा लागू


स्टेट ब्यूरो हेड योगेन्द्र सिंह यादव उत्तरप्रदेश ✍🏻 

जिलाधिकारी शाहजहाँपुर द्वारा आगामी पर्वों, आयोजनों एवं प्रतियोगी परीक्षाओं को दृष्टिगत रखते हुए जनपद में शांति एवं कानून-व्यवस्था बनाए रखने हेतु धारा 163 (पूर्व धारा 144 CrPC) के अंतर्गत निषेधाज्ञा लागू की गई है।

यह आदेश 16 अप्रैल 2026 से 10 जून 2026 तक प्रभावी रहेगा (या अगले आदेश तक)।


📌 निषेधाज्ञा के मुख्य बिंदु

🔹 1. हथियारों पर प्रतिबंध

  • बिना अनुमति कोई भी व्यक्ति आग्नेयास्त्र, धारदार हथियार या विस्फोटक सामग्री लेकर नहीं चलेगा।

🔹 2. ध्वनि विस्तारक यंत्र (लाउडस्पीकर)

  • बिना अनुमति लाउडस्पीकर/डीजे का प्रयोग प्रतिबंधित।
  • रात्रि 10:00 बजे से सुबह 6:00 बजे तक पूर्ण प्रतिबंध
  • ध्वनि स्तर निर्धारित सीमा में ही रहेगा।

🔹 3. भीड़ एकत्रित होने पर रोक

  • एक स्थान पर 5 से अधिक व्यक्ति एकत्र नहीं होंगे (धार्मिक कार्यक्रमों को छोड़कर)।
  • किसी भी जुलूस/प्रदर्शन के लिए पूर्व अनुमति आवश्यक।

🔹 4. भड़काऊ गतिविधियों पर रोक

  • जातीय, धार्मिक या साम्प्रदायिक भावनाएं भड़काने वाले नारे/पोस्ट/संदेश प्रतिबंधित।
  • सोशल मीडिया (WhatsApp, Facebook, Instagram आदि) पर अफवाह फैलाना दंडनीय।

🔹 5. सार्वजनिक सुरक्षा

  • पत्थर, ईंट आदि छतों पर इकट्ठा करना प्रतिबंधित।
  • सार्वजनिक संपत्ति को नुकसान पहुंचाना अपराध माना जाएगा।

🔹 6. हर्ष फायरिंग व आतिशबाजी

  • हर्ष फायरिंग पूर्णतः प्रतिबंधित।
  • सुप्रीम कोर्ट के निर्देशानुसार ही आतिशबाजी की अनुमति।

🔹 7. परीक्षा संबंधी नियम

  • परीक्षा केंद्र के 200 मीटर क्षेत्र में:
    • फोटो कॉपी, साइबर कैफे आदि बंद रहेंगे।
  • मोबाइल, इलेक्ट्रॉनिक उपकरण पूरी तरह प्रतिबंधित।
  • नकल कराने पर सख्त कार्रवाई।

🔹 8. होटल/रेस्तरां निर्देश

  • सीसीटीवी कैमरे चालू रखना अनिवार्य।
  • केबिन/पर्दे आदि का अनुचित उपयोग प्रतिबंधित।

🔹 9. बकरीद संबंधी निर्देश

  • प्रतिबंधित पशुओं की कुर्बानी वर्जित।
  • सार्वजनिक स्थानों पर कुर्बानी नहीं होगी।

⚖️ उल्लंघन पर कार्रवाई

  • आदेश का उल्लंघन करने पर भारतीय न्याय संहिता-2023 की धारा 223 के तहत दंडनीय कार्यवाही होगी।

🏛️ जिलाधिकारी का संदेश

यह आदेश जनहित में जारी किया गया है ताकि जनपद में शांति, सुरक्षा और सौहार्द बना रहे तथा सभी आयोजन एवं परीक्षाएं सुचारु रूप से संपन्न हो सकें।



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