[ पर्यावरण संरक्षण / विशेष प्रेस विज्ञप्ति ]
स्टेट ब्यूरो हेड: योगेंद्र सिंह यादव, उत्तर प्रदेश ✍️
शाहजहाँपुर जिलाधिकारी धर्मेंद्र प्रताप सिंह ने फसलों के अवशेष जलाने से उत्पन्न हो रहे वायु प्रदूषण की रोकथाम के लिए जनपद के किसानों और कम्बाइन स्वामियों के लिए बेहद सख्त दिशा-निर्देश जारी किए हैं। जिला प्रशासन ने स्पष्ट किया है कि पराली जलाना न केवल मृदा स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है, बल्कि यह एक दंडनीय अपराध भी है।
कम्बाइन स्वामियों की जिम्मेदारी: जिलाधिकारी ने निर्देशित किया है कि कम्बाइन हार्वेस्टर के साथ सुपर एस.एम.एस. (SMS) या अन्य अवशेष प्रबंधन यंत्रों जैसे स्ट्रारीपर, मल्चर या रोटरी स्लेशर का प्रयोग अनिवार्य है। बिना प्रबंधन यंत्रों के कटाई करने वाले कम्बाइन संचालकों के विरुद्ध कठोर कानूनी कार्यवाही की जाएगी।
"सच की आवाज वेब न्यूज" जनपद के समस्त किसानों से अपील करता है कि वे वातावरण को प्रदूषण मुक्त रखने और खेत की उर्वरा शक्ति बचाने के लिए जिला प्रशासन के निर्देशों का पालन करें।
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