शाहजहाँपुर। नारी गरिमा को ठेस पहुँचाने वाले जघन्य सामाजिक अपराधों, दहेज लोभियों तथा कानून व्यवस्था को विसंगतिपूर्ण चुनौती देने वाले हत्यारोपियों के विरुद्ध जिला पुलिस कमान अत्यंत निर्मम रुख अख्तियार किए हुए है। पुलिस अधीक्षक **श्री सौरभ दीक्षित** के कड़े नोडल निर्देशों के अनुपालन, अपर पुलिस अधीक्षक (नगर) के कुशल पर्यवेक्षण तथा क्षेत्राधिकारी नगर के प्रत्यक्ष सर्विलांस के अंतर्गत आज थाना रामचन्द्र मिशन पुलिस को एक बड़ी विधिक सफलता प्राप्त हुई है। पुलिस टीम ने बीती रात दर्ज हुए एक संवेदनशील दहेज हत्या (Dowry Death) के सनसनीखेज मुकदमे पर त्वरित संज्ञान लेते हुए घटना के महज २४ घंटे के भीतर मुख्य नामजद अभियुक्त (पति) और महिला अभियुक्ता (सास) को उनके पैतृक आवास (मसकन) से विधिक घेराबंदी कर गिरफ्तार कर लिया है।
थाना रामचन्द्र मिशन प्रभाग से प्राप्त प्रामाणिक विलेख के अनुसार, वादिनी मुकदमा श्री राम सिंह पुत्र तुरसम (निवासी: बीकयाँ जमौर, थाना काँट, शाहजहाँपुर) द्वारा दिनांक २४.०५.२०२६ को दी गई लिखित तहरीर के आधार पर **मु0अ0सं0 १०८/२०२६** पंजीकृत किया गया था। तहरीर के विलेखानुसार, वादिनी ने अपनी पुत्री आरती की शादी १९ मई २०२१ को रवि वर्मा पुत्र स्व० रामशंकर के साथ संपन्न की थी। शादी के एक वर्ष बीतने के उपरांत ही ससुराल पक्ष के लोगों ने अतिरिक्त दहेज की विसंगतिपूर्ण मांग शुरू कर दी। मृतका आरती को एक सोने की चेन और एक मोटरसाइकिल मायके से दिलवाने को लेकर लगातार शारीरिक व मानसिक रूप से क्रूरतापूर्वक प्रताड़ित किया जाने लगा और अंततः मांग पूरी न होने पर मारपीट कर उसकी वीभत्स हत्या कर दी गई।
| 👤 गिरफ्तार वांछित अभियुक्तों का प्रोफाइल | ⚖️ पंजीकृत अभियोग, समय व विधिक टीम |
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• १. रवि वर्मा (पति): पुत्र स्व० रामशंकर, उम्र करीब २८ वर्ष। • २. मनोरमा (सास): पत्नी स्व० रामशंकर, उम्र करीब ५२ वर्ष। • मूल निवासीगण: ग्राम गुंवारी, थाना रामचन्द्र मिशन, जिला शाहजहाँपुर। • सह-अभियुक्त (वांछित): संजय पुत्र स्व० रामशंकर (तलाश जारी)। |
• मुकदमा संदर्भ: मु0अ0सं0 १०८/२०२६ धारा ८५, ८०(२) बीएनएस (BNS) व ३/४ दहेज प्रतिषेध अधिनियम (DP Act)। • गिरफ्तारी का विवरण: २५ मई २०२६, प्रातः १०:३५ बजे, पैतृक आवास (मसकन) से विधिक कस्टडी। • न्यायिक स्टेटस: विलेख प्रविष्टि पूर्ण कर माननीय न्यायालय के समक्ष पेशी। |
प्रभारी निरीक्षक थाना रामचन्द्र मिशन के कुशल नेतृत्व में गठित की गई विशेष क्रैकडाउन टीम ने मुखबिर की नोडल सूचना और स्थलीय सर्विलांस के आधार पर आज सुबह अभियुक्तों के ठिकाने पर अचानक कड़ा छापा मारा। पुलिस बल ने आरोपी पति रवि वर्मा और सास मनोरमा को विधिक कस्टडी में ले लिया है, जबकि मामले का एक अन्य सह-आरोपी संजय (जेठ) अभी फरार चल रहा है, जिसकी गिरफ्तारी हेतु पुलिस कमान लगातार दबिश दे रही है। घटना स्थल का वैज्ञानिक विलेख साक्ष्य मिलान पूर्ण कर लिया गया है तथा शव की पोस्टमार्टम आख्या को विधिक प्रविष्टि में शामिल किया जा रहा है ताकि अपराधियों को माननीय न्यायालय से कड़े कारावास की सजा दिलाई जा सके।
"आरती की संदिग्ध परिस्थितियों में हुई मौत और मायके पक्ष द्वारा लगाए गए प्रताड़ना के आरोप अत्यंत गंभीर विलेख श्रेणी में आते हैं। भारतीय न्याय संहिता (BNS) की सुसंगत धाराओं के तहत केस दर्ज होते ही हमारी सर्विलांस विंग और बीट पुलिसिंग सक्रिय हो गई थी। २४ घंटे के भीतर दो मुख्य अभियुक्तों को गिरफ्तार करना कमान की संवेदनशीलता को दर्शाता है। फरार आरोपी संजय को भी जल्द ही गिरफ्तार कर लिया जाएगा। हमारा स्पष्ट सुशासनात्मक विज़न है—दहेज के लालच में आकर किसी भी मासूम बेटी के जीवन के अधिकार का हनन करने वाले तत्वों को समाज में सिर उठाने की इजाजत नहीं दी जाएगी; इनके खिलाफ त्वरित और निष्पक्ष विधिक पैरवी सुनिश्चित की जा रही है।" — थाना स्थानीय पुलिस बुलेटिन कमान प्रविष्टि
ग्राम गुंवारी प्रभाग, जमौर अंचल, थाना काँट सर्किल, रोजा बाईपास बेल्ट, शक्ति भवन आउटर और कलेक्ट्रेट जनसुनवाई मंचों से जुड़े संपूर्ण शाहजहाँपुर जनपद के सम्मानित प्रबुद्ध नागरिकों, कलेक्ट्रेट बार एसोसिएशन के अधिवक्ताओं और महिला अधिकार संरक्षण संगठनों ने रामचन्द्र मिशन पुलिस द्वारा त्वरित गति से आरोपियों को सलाखों के पीछे भेजने के इस सुशासनात्मक कदम की खुले दिल से सराहना की है। कलेक्ट्रेट अपराध निवारण सेल ने पुनः समस्त जागरूक नागरिकों से विधिक व विनम्र अपील की है कि वे अपने आस-पास नारी सशक्तिकरण व सामाजिक सौहार्द को बढ़ावा दें। यदि क्षेत्र में कहीं भी घरेलू हिंसा, बाल विवाह, दहेज प्रताड़ना या महिलाओं के प्रति किसी भी प्रकार के अमर्यादित व विसंगतिपूर्ण कृत्य की भनक लगे, तो मूकदर्शक न रहें; बल्कि तत्काल इसकी प्रामाणिक नोडल सूचना महिला हेल्पलाइन '१०९०', मुख्यमंत्री जनसुनवाई पटल या नोडल पुलिस आपातकालीन रिस्पॉन्स कमान '११२' पर प्रेषित करें। आपकी एक विलेख सूचना किसी बेटी के जीवन का अभेद्य संरक्षण बन सकती है।
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