लखनऊ। प्रांतीय राजधानी में त्योहारों के विलेखीय रोस्टर, प्रशासनिक सुगमता तथा आम जनमानस की सुविधा को दृष्टिगत रखते हुए उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा एक महत्वपूर्ण सुशासनात्मक निर्णय लिया गया है। शासन के सामान्य प्रशासन अनुभाग द्वारा जारी प्रामाणिक विलेख के अनुसार, आगामी पवित्र ईद-उल-अजहा (बकरीद) पर्व के दृष्टिगत पूर्व में घोषित की गई छुट्टियों की समय-सारणी में विधिक संशोधन किया गया है। पूर्व में निर्गत आदेश के तहत दिनांक २७ मई २०२६ को घोषित किए गए सार्वजनिक अवकाश (Public Holiday) को मुख्यमंत्री कमान के विज़न के अनुरूप परिवर्तित करते हुए अब **२८ मई २०२६ को संपूर्ण प्रदेश में सामान्य सार्वजनिक अवकाश** घोषित किया गया है।
प्राप्त प्रामाणिक सचिवालय विलेख के अनुसार, यह निर्णय विभिन्न केंद्रीय शांति कमेटियों, सम्मानित धर्मगुरुओं और कलेक्ट्रेट समन्वय सेल से प्राप्त इनपुट्स के बाद लिया गया है। पूर्व घोषित तिथि में आंशिक संशोधन की प्रविष्टि करते हुए उत्तर प्रदेश के मुख्य सचिव कार्यालय द्वारा इसके कड़े शासकीय निर्देश निर्गत कर दिए गए हैं। इस आदेश के तहत राज्य सरकार के अधीन आने वाले समस्त कार्यालय, कोषागार, राजकीय प्रतिष्ठान व शिक्षण संस्थान २८ मई को बंद रहेंगे।
| 📊 पूर्व निर्धारित अवकाश क्लॉज (निरस्त) | ⚖️ संशोधित नवीन सामान्य शासकीय अवकाश प्रविष्टि |
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• पूर्व नोडल तिथि: २७ मई २०२६ (बुधवार)। • स्थिति विलेख: शासन द्वारा इस तिथि को पूर्व में घोषित सार्वजनिक अवकाश को विधिक रूप से परिवर्तित/निरस्त कर दिया गया है। • कार्यालय स्टेटस: पूर्व निर्धारित कैलेंडर के विपरीत इस दिन सामान्य कामकाज सुचारु रहने की संभावना। |
• नवीन नोडल तिथि: २८ मई २०२६ (गुरुवार)। • विधिक अधिभोग क्लॉज: उत्तर प्रदेश गिरोहबंद समाज विरोधी क्रियाकलाप, कलेक्ट्रेट और एनआई एक्ट (NI Act) के तहत पूर्ण सार्वजनिक अवकाश पुष्ट। • कस्टडी कवरेज: समस्त बैंक, वित्तीय संस्थान, परिषदीय स्कूल, विश्वविद्यालय व प्रशासनिक कार्यालय बंद रहेंगे। |
शासन द्वारा अवकाश परिवर्तन की यह प्रतिलिपि समस्त जिलाधिकारियों (DMs), वरिष्ठ पुलिस अधीक्षकों (SSPs/CPs) और विभागाध्यक्षों को त्वरित सर्विलांस ग्रिड के माध्यम से प्रेषित कर दी गई है। यद्यपि सार्वजनिक अवकाश की तिथि संशोधित हुई है, परंतु कलेक्ट्रेट सुरक्षा कमान, यातायात प्रभाग तथा संवेदनशील क्षेत्रों में तैनात पुलिस फ्लाइंग स्क्वाड और पिकेट प्रहरियों का ड्यूटी चार्ट पूरी तरह अलर्ट मोड पर रहेगा। त्योहार के दौरान बिजली, पेयजल और स्वच्छता बनाए रखने हेतु संबंधित निकायों को २४ घंटे मुस्तैद रहने की विलेख प्रविष्टि दी गई है।
"उत्तर प्रदेश शासन जनभावनाओं, धार्मिक कैलेंडरों और कलेक्ट्रेट व्यवस्थाओं में पूर्ण सामंजस्य स्थापित करने हेतु प्रतिबद्ध है। ईद-उल-अजहा (बकरीद) के पावन पर्व पर घोषित पूर्व अवकाश को जनहित में संशोधित कर २८ मई २०२६ को लागू किया गया है। समस्त जनपदीय नोडल अधिकारियों को निर्देशित किया जाता है कि वे इस विलेख आदेश का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित कराएं। बैंकों व राजकीय कोषागारों में वित्तीय विसंगतियों को रोकने के लिए एनआई एक्ट के तहत आवश्यक अधिसूचना जारी कर दी गई है। अवकाश के दौरान भी शांति व्यवस्था और नागरिक हेल्पलाइन सेवाएं निर्बाध रूप से चालू रहेंगी।" — सामान्य प्रशासन प्रभाग सचिवालय बुलेटिन
उत्तर प्रदेश सचिवालय कमान, लखनऊ कलेक्ट्रेट जनसुनवाई पटल, कलेक्ट्रेट बार एसोसिएशन के सम्मानित प्रबुद्ध अधिवक्ताओं, विभिन्न कर्मचारी शिक्षक संगठनों, व्यापारिक संघों तथा सम्मानित प्रबुद्ध नागरिकों ने राज्य सरकार द्वारा समय रहते तिथियों की विसंगति दूर कर पारदर्शी व सुशासनात्मक आदेश निर्गत करने के इस कदम की खुले दिल से सराहना की है। कर्मचारी संघों ने कहा कि इससे पर्व को सपरिवार मर्यादित ढंग से मनाने में राजकीय सेवकों को सुविधा होगी। 'सच की आवाज वेब न्यूज' पुनः समस्त जागरूक नागरिकों से वैधानिक व विनम्र अपील की है कि वे अवकाश की इस नवीन नोडल प्रविष्टि के अनुरूप अपने बैंक कार्यों, अदालती तारीखों और शासकीय दस्तावेजों से जुड़े विलेखों का पूर्व नियोजन कर लें। यदि इस संबंध में किसी भी प्रकार की सोशल मीडिया पर भ्रामक अफवाह या अमर्यादित विसंगति परिलक्षित हो, तो स्वयं कोई धारणा न बनाएं; तत्काल इसकी प्रामाणिक नोडल सूचना स्थानीय जिला सूचना अधिकारी कार्यालय अथवा कलेक्ट्रेट कंट्रोल रूम हेल्पलाइन पर प्राप्त करें। आपकी सजगता ही सुशासित उत्तर प्रदेश का अभेद्य कवच है।
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