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शाहजहाँपुर: सुगम यातायात हेतु ई-रिक्शा .....

 


👮 यातायात पुलिस विंग / प्रशासनिक कमान समाचार
✍️ स्टेट ब्यूरो हेड: योगेंद्र सिंह यादव, उत्तर प्रदेश
📅 शाहजहाँपुर | 26 मई, 2026
🌐 सच की आवाज वेब न्यूज — ट्रैफिक सर्विलांस डेस्क: बिना लाइसेंस व बिना आरसी दौड़ने वाले ई-रिक्शा होंगे पूर्णतः प्रतिबंधित, चालकों की बनेगी प्रामाणिक कमान प्रोफाइल

शाहजहाँपुर। जनपद में सुगम, सुरक्षित और जाम-मुक्त यातायात व्यवस्था सुनिश्चित करने के उद्देश्य से जिला प्रशासन एवं पुलिस कमान ने एक बड़ा सुरक्षात्मक अभियान छेड़ दिया है। जिलाधिकारी **श्री धर्मेन्द्र प्रताप सिंह** एवं पुलिस अधीक्षक **श्री सौरभ दीक्षित** के कुशल निर्देशानुसार तथा पुलिस अधीक्षक नगर **श्री देवेन्द्र कुमार** के विलेखीय पर्यवेक्षण में आज एक महत्वपूर्ण कदम उठाया गया। यातायात क्षेत्राधिकारी **श्री शुभम वर्मा** के नेतृत्व में नगर निगम क्षेत्र के अंतर्गत संचालित ई-रिक्शा चालकों के अनिवार्य रजिस्ट्रेशन एवं आपराधिक सत्यापन (Criminal Verification) की कार्यवाही का रिजर्व पुलिस लाइन स्थित यातायात कार्यालय में विधिवत शुभारंभ किया गया।

इस अभियान का मुख्य उद्देश्य शहर की सड़कों पर बेलगाम दौड़ रहे ई-रिक्शाओं को एक सुव्यवस्थित कमान ढांचे में लाना है। क्षेत्राधिकारी यातायात ने बताया कि बिना ड्राइविंग लाइसेंस वाले चालकों और बिना वैध रजिस्ट्रेशन (RC) वाले ई-रिक्शाओं को नगर क्षेत्र में पूर्णतः प्रतिबंधित किया जाएगा। इससे जहाँ एक ओर आम जनमानस में ई-रिक्शा चालकों के प्रति विश्वसनीयता कायम होगी, वहीं दूसरी ओर आपराधिक प्रवृत्तियों के तत्वों पर कड़ा सर्विलांस स्थापित किया जा सकेगा।

⏱️ अभियान की समय-सीमा, हेल्पलाइन एवं निःशुल्क प्रक्रिया:

ई-रिक्शा रजिस्ट्रेशन एवं सत्यापन की यह विशेष प्रक्रिया **27 मई से 05 जून 2026** तक निरंतर प्रचलित रहेगी। यातायात कार्यालय द्वारा स्पष्ट किया गया है कि यह प्रक्रिया पूर्णतः निःशुल्क एवं अनिवार्य है। किसी भी प्रकार की असुविधा या कमान विवरण की जानकारी के लिए पुलिस प्रशासन द्वारा विशेष हेल्पलाइन नम्बर 9454405562 भी जारी किया गया है, जिस पर संपर्क स्थापित किया जा सकता है।

📜 रजिस्ट्रेशन हेतु आवश्यक विलेख (Documents) एवं मुख्य व्यवस्था:
📂 अनिवार्य दस्तावेज (यातायात कार्यालय हेतु) ⚙️ सत्यापन के उपरांत कमान रूपरेखा
• ई-रिक्शा चालक का पहचान विलेख (पहचान पत्र)
• वैध ड्राइविंग लाइसेंस (DL)
• चालक की नवीनतम पासपोर्ट साइज फोटो
• ई-रिक्शा का रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट (RC)
रूट निर्धारण: प्रक्रिया पूर्ण होने के बाद प्रत्येक ई-रिक्शा को विशिष्ट रूट नंबर आवंटित किया जाएगा।
जाम से मुक्ति: निर्धारित रूटों पर ही संचालन से नगर की मुख्य सड़कों पर दबाव कम होगा और व्यवस्था सुगम बनेगी।
🚦 यातायात क्षेत्राधिकारी द्वारा जारी कड़े नियम एवं चालकों को निर्देश:
अभियान के शुभारंभ के अवसर पर क्षेत्राधिकारी यातायात द्वारा उपस्थित समस्त चालकों को नियमों का अक्षरशः पालन करने की कसम दिलाई गई एवं निम्नलिखित दिशा-निर्देश जारी किए गए:

सवारियां उतारना/बैठाना: अपने ई-रिक्शा को सदैव सड़क के किनारे निर्धारित सुरक्षित स्थान पर खड़ा करके ही सवारियां उतारें या बैठाएं।
सीट क्षमता: ई-रिक्शा में निर्धारित मानक संख्या से अधिक सवारियां कदापि न बैठाएं।
खतरनाक माल ढुलाई पर रोक: रिक्शा पर सरिया, बल्ली अथवा ऐसा कोई भी व्यावसायिक सामान लादकर न चलें जो सड़क पर चलने वाले अन्य राहगीरों के लिए खतरा उत्पन्न करता हो।
नशा एवं मोबाइल निषेध: नशे की हालत में वाहन चलाना पूर्णतः दंडनीय अपराध है। वाहन चलाते समय मोबाइल फोन का प्रयोग बिल्कुल न करें।
आपातकालीन वाहनों को पास: एम्बुलेंस, पुलिस और अग्निशमन (फायर टेंडर) जैसे आपातकालीन वाहनों को देखते ही तत्काल रास्ता दें।
मानवीय दृष्टिकोण: किसी भी अप्रिय सड़क दुर्घटना की स्थिति में घायल व्यक्ति की तुरंत मदद करें और उन्हें नजदीकी चिकित्सा केंद्र पहुँचाने में कलेक्टिव जिम्मेदारी निभाएं।
सुरक्षित सफर और नियमबद्ध संचालन ही हमारा मुख्य संकल्प है

"शाहजहाँपुर नगर क्षेत्र में यातायात के दबाव को नियंत्रित करने के लिए ई-रिक्शाओं का डेटाबेस तैयार करना अत्यंत आवश्यक हो गया था। यह सत्यापन प्रक्रिया चालकों की सुरक्षा और आम यात्रियों के विश्वास को सुदृढ़ करेगी। नियम तोड़ने वाले और बिना कागजात के रिक्शा चलाने वालों के खिलाफ समय सीमा समाप्त होने के बाद सख्त विलेखीय कमान कार्रवाई अमल में लाई जाएगी।" — यातायात प्रभाग सचिवालय, शाहजहाँपुर

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