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नाबालिग किशोरी को भगाने के मामले में वांछित बाल अपचारी पुलिस अभिरक्षा में

 

स्टेट ब्यूरो हेड योगेंद्र सिंह यादव, उत्तर प्रदेश ✍️

शाहजहाँपुर। थाना कलान पुलिस ने नाबालिग किशोरी को बहला-फुसलाकर भगाने के मामले में वांछित एक बाल अपचारी को पुलिस अभिरक्षा में लेकर किशोर न्याय बोर्ड के समक्ष प्रस्तुत करने की कार्रवाई की है।

पुलिस के अनुसार, 17 जून 2026 को थाना कलान में दर्ज मुकदमे में आरोप लगाया गया था कि कुछ लोगों ने वादी की 15 वर्षीय नाबालिग बहन को बहला-फुसलाकर भगा लिया तथा विरोध करने पर गाली-गलौज और धमकी दी। मामले में थाना कलान पर संबंधित धाराओं में मुकदमा दर्ज किया गया था।

विवेचना के दौरान 23 जून 2026 को पीड़िता को सकुशल बरामद कर लिया गया। उसके बयान एवं शैक्षिक अभिलेखों के आधार पर मुकदमे में बीएनएस की अतिरिक्त धाराओं के साथ पॉक्सो एक्ट की गंभीर धाराएं भी बढ़ाई गईं।

मुखबिर की सूचना एवं साक्ष्यों के आधार पर गठित पुलिस टीम ने 04 जुलाई 2026 को सुबह करीब 10:45 बजे आँधीदेई तिराहे पर मंदिर के पीछे से वांछित बाल अपचारी को विधिक प्रावधानों के तहत पुलिस अभिरक्षा में लिया। उसकी पहचान गोपनीय रखते हुए बाल मित्र कक्ष में रखा गया तथा किशोर न्याय अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार आवश्यक कार्रवाई के बाद उसे किशोर न्याय बोर्ड, शाहजहाँपुर के समक्ष प्रस्तुत किया जा रहा है।

कार्रवाई करने वाली पुलिस टीम में उपनिरीक्षक प्रदीप रावत, हेड कांस्टेबल महेन्द्र शुक्ला एवं कांस्टेबल प्रतीक शामिल रहे।

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