शाहजहाँपुर पुलिस की प्रभावी पैरवी के बाद कोर्ट ने लगाया ₹1 लाख का अर्थदंड

 

स्टेट ब्यूरो हेड योगेंद्र सिंह यादव उत्तर प्रदेश ✍️

ऑपरेशन कन्विक्शन: 6 वर्षीय बच्चे की हत्या और कुकर्म के मामले में किशोर अपचारी को 20 साल का कठोर कारावास

शाहजहाँपुर, 25 अगस्त। ऑपरेशन कन्विक्शन के तहत शाहजहाँपुर पुलिस को गंभीर अपराध के मामले में सजा दिलाने में सफलता मिली है। धारा 377/302 भादवि एवं 5/6 पॉक्सो एक्ट के मामले में न्यायालय ने एक किशोर अपचारी को 20 वर्ष के कठोर कारावास एवं ₹1 लाख के अर्थदंड से दंडित किया है।

पुलिस के अनुसार, यह कार्रवाई पुलिस महानिदेशक उत्तर प्रदेश के निर्देश पर चलाए जा रहे ऑपरेशन कन्विक्शन के तहत की गई। पुलिस अधीक्षक शाहजहाँपुर सौरभ दीक्षित के निर्देशन तथा अपर पुलिस अधीक्षक नगर देवेन्द्र कुमार एवं क्षेत्राधिकारी सदर/पार्टी प्रभारी शुभम वर्मा के पर्यवेक्षण में मॉनीटरिंग सेल, थाना सदर बाजार पुलिस एवं अभियोजन विभाग द्वारा प्रभावी पैरवी की गई।

6 वर्षीय बच्चे की हत्या का मामला

मामला थाना सदर बाजार से संबंधित मु0अ0सं0 67/2019 का है। पुलिस के मुताबिक किशोर अपचारी ने वादी के 6 वर्षीय नाबालिग पुत्र को अपने घर बुलाकर कुकर्म किया तथा उसकी हत्या कर दी। बच्चे का शव किशोर अपचारी के घर से बरामद होने की बात पुलिस रिकॉर्ड में दर्ज है।

मामले में न्यायालय एडीजे-08 के समक्ष साक्षियों की गवाही एवं प्रभावी पैरवी के बाद किशोर अपचारी को दोषसिद्ध करते हुए 20 वर्ष के कठोर कारावास तथा ₹1 लाख के अर्थदंड से दंडित किया गया।

📋 मामले का विवरण

मु0अ0सं0: 67/2019
धाराएं: 377/302 भादवि एवं 5/6 पॉक्सो एक्ट
थाना: सदर बाजार, जनपद शाहजहाँपुर
सजा: 20 वर्ष का कठोर कारावास
अर्थदंड: ₹1,00,000

शाहजहाँपुर पुलिस के अनुसार ऑपरेशन कन्विक्शन के माध्यम से गंभीर अपराधों में प्रभावी पैरवी कर अभियुक्तों को शीघ्र एवं कठोर सजा दिलाने का प्रयास लगातार जारी है।

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