स्टेट ब्यूरो हेड योगेंद्र सिंह यादव उत्तर प्रदेश ✍️
शाहजहाँपुर, 18 अगस्त 2026। जघन्य अपराधों में प्रभावी पैरवी कर दोषियों को कठोर सजा दिलाने के लिए चलाए जा रहे ऑपरेशन कन्विक्शन के तहत शाहजहाँपुर पुलिस को महत्वपूर्ण सफलता मिली है।
थाना रामचंद्र मिशन में दर्ज मुकदमे में आरोपी सुदीप मिश्रा पुत्र मृदुल मिश्रा एवं सुनील मिश्रा पुत्र मृदुल मिश्रा, निवासी मोहल्ला रेती, शाहजहाँपुर को न्यायालय एडीजे-1 द्वारा 4-4 वर्ष के कारावास तथा प्रत्येक पर ₹10-10 हजार के अर्थदंड से दंडित किया गया।
पुलिस के अनुसार, दोनों आरोपियों पर वादी एवं उसके भाई के साथ गाली-गलौज, मारपीट एवं जान से मारने की धमकी देने का आरोप था। प्रकरण में मॉनीटरिंग सेल, थाना रामचंद्र मिशन पुलिस एवं अभियोजन विभाग द्वारा समन्वय स्थापित कर प्रभावी पैरवी की गई।
यह सजा मु0अ0सं0 477/2014, धारा 308, 34, 323, 504, 506 भादवि, थाना रामचंद्र मिशन, जनपद शाहजहाँपुर से संबंधित है।
सजा पाने वाले अभियुक्त
- सुदीप मिश्रा पुत्र मृदुल मिश्रा, निवासी मोहल्ला रेती, थाना रामचंद्र मिशन, शाहजहाँपुर।
- सुनील मिश्रा पुत्र मृदुल मिश्रा, निवासी मोहल्ला रेती, थाना रामचंद्र मिशन, शाहजहाँपुर।
शाहजहाँपुर पुलिस के अनुसार, मॉनीटरिंग सेल एवं अभियोजन विभाग के समन्वय से समयबद्ध एवं प्रभावी पैरवी कराकर आरोपियों को सजा दिलाई गई।