6 वर्षीय मासूम की हत्या व कुकर्म के मामले में किशोर अपचारी को 20 साल की सजा

 

स्टेट ब्यूरो हेड योगेंद्र सिंह यादव उत्तर प्रदेश ✍️

ऑपरेशन कन्विक्शन के तहत शाहजहाँपुर पुलिस की प्रभावी पैरवी, ₹1 लाख का अर्थदंड भी

शाहजहाँपुर, 25 अगस्त। जघन्य अपराधों में दोषियों को कठोर सजा दिलाने के लिए चलाए जा रहे ऑपरेशन कन्विक्शन के तहत शाहजहाँपुर पुलिस को महत्वपूर्ण सफलता मिली है। थाना सदर बाजार क्षेत्र के वर्ष 2019 के 6 वर्षीय बालक की हत्या एवं कुकर्म के मामले में माननीय न्यायालय एडीजे-08, शाहजहाँपुर ने किशोर अपचारी को 20 वर्ष के कठोर कारावास एवं ₹1 लाख के अर्थदंड से दंडित किया है।

पुलिस महानिदेशक उत्तर प्रदेश के निर्देशों के क्रम में अपर पुलिस महानिदेशक बरेली जोन एवं पुलिस उपमहानिरीक्षक बरेली परिक्षेत्र के निर्देशन तथा पुलिस अधीक्षक शाहजहाँपुर सौरभ दीक्षित के नेतृत्व में मॉनीटरिंग सेल, थाना सदर बाजार पुलिस एवं अभियोजन विभाग ने मामले में प्रभावी पैरवी की।

तलाश के दौरान घर में मिला था मासूम का शव

प्रकरण के अनुसार 26 जनवरी 2019 को थाना सदर बाजार क्षेत्र निवासी वादी ने अपने 6 वर्षीय पुत्र के अचानक गायब होने की सूचना दी थी। परिजनों द्वारा तलाश किए जाने के दौरान जानकारी मिली कि बालक को किशोर अपचारी अपने घर बुलाकर ले गया था।

परिजन जब किशोर अपचारी के घर पहुंचे तो वहां बिस्तर में बालक का शव छिपा हुआ मिला। सूचना मिलने पर पुलिस ने मामले की गंभीरता को देखते हुए वैधानिक कार्रवाई शुरू की और उपलब्ध साक्ष्यों के आधार पर विवेचना की।

विवेचना के दौरान एकत्र किए गए भौतिक एवं मौखिक साक्ष्य, चिकित्सकीय साक्ष्य तथा अन्य महत्वपूर्ण तथ्यों को अभियोजन पक्ष द्वारा न्यायालय के समक्ष प्रभावी ढंग से प्रस्तुत किया गया।

पुलिस-अभियोजन की प्रभावी पैरवी का परिणाम

मॉनीटरिंग सेल, थाना सदर बाजार पुलिस एवं अभियोजन विभाग द्वारा मामले में लगातार प्रभावी पैरवी की गई। संबंधित साक्षियों को समयबद्ध रूप से न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत कराया गया और उपलब्ध साक्ष्यों को मजबूती से रखा गया।

परिणामस्वरूप माननीय न्यायालय ने किशोर अपचारी को दोषसिद्ध पाते हुए 20 वर्ष के कठोर कारावास तथा ₹1 लाख के अर्थदंड से दंडित किया।

प्रकरण: मु0अ0सं0 67/2019, धारा 377/302 भादवि एवं धारा 5/6 पॉक्सो एक्ट, थाना सदर बाजार, जनपद शाहजहाँपुर।

शाहजहाँपुर पुलिस के अनुसार ऑपरेशन कन्विक्शन के तहत जघन्य अपराधों में प्रभावी पैरवी कर कठोर दंड दिलाने की कार्रवाई लगातार जारी है।

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