नाबालिग को बहला-फुसलाकर भगाने के मामले में आरोपी को 7 साल का कठोर कारावास

 

स्टेट ब्यूरो हेड योगेंद्र सिंह यादव उत्तर प्रदेश ✍️

शाहजहाँपुर। ऑपरेशन कन्विक्शन के तहत शाहजहाँपुर पुलिस की प्रभावी पैरवी के चलते नाबालिग को बहला-फुसलाकर भगाने के मामले में आरोपी को न्यायालय ने 7 वर्ष के कठोर कारावास और कुल 80 हजार रुपये के अर्थदंड से दंडित किया है।

पुलिस के अनुसार, थाना जलालाबाद से संबंधित मु0अ0सं0 149/2019, धारा 363/366 भादवि में अभियुक्त साजिद पुत्र मेहन्दी हसन निवासी ग्राम सुल्तानपुर, थाना जलालाबाद, शाहजहाँपुर पर वादी की नाबालिग पुत्री को बहला-फुसलाकर भगा ले जाने का आरोप था।

मामले में मॉनीटरिंग सेल, थाना जलालाबाद पुलिस और अभियोजन विभाग ने समन्वय स्थापित कर न्यायालय में प्रभावी पैरवी की। साक्षियों की समयबद्ध गवाही और प्रभावी पैरवी के बाद माननीय एडीजे-08 न्यायालय ने अभियुक्त साजिद को दोषसिद्ध करते हुए 7 वर्ष का कठोर कारावास एवं कुल 80,000 रुपये के अर्थदंड की सजा सुनाई।

शाहजहाँपुर पुलिस के मुताबिक, ऑपरेशन कन्विक्शन के तहत अपराधियों को प्रभावी पैरवी के माध्यम से कठोर सजा दिलाने की कार्रवाई लगातार जारी है।

Previous Post Next Post