अपंजीकृत कीटनाशक युक्त अगरबत्तियों की बिक्री व उपयोग न करने की अपील

स्टेट ब्यूरो हेड योगेंद्र सिंह यादव उत्तर प्रदेश ✍️

शाहजहाँपुर, 14 अगस्त। जिला कृषि रक्षा अधिकारी संजय कुमार ने जनपद के कीटनाशक विक्रेताओं, वितरकों, संबंधित प्रतिष्ठानों एवं आमजन को अपंजीकृत कीटनाशक युक्त अगरबत्तियों के विक्रय, भंडारण एवं उपयोग से बचने की अपील की है।

जारी प्रेस विज्ञप्ति के अनुसार कृषि निदेशालय उत्तर प्रदेश के पत्र के माध्यम से अवगत कराया गया है कि प्रदेश में कुछ Incense Stick (अगरबत्ती) का निर्माण एवं बिक्री ऐसे उत्पादों के रूप में की जा रही है, जिनमें अपंजीकृत कीटनाशक डाईमेफ्लूथ्रिन एवं मेपरफ्लूथ्रिन के उपयोग की बात सामने आई है।

विज्ञप्ति में Sweet Night, Dinosaur, Shree Dengue Killer, Comfort, Black Dot Dragon, Sukun, Chhu Mantra, Divyas Brahmastra, Param Power, Sri Hari Vishnu's Relax, Pandit Black Out, Premium Quality Black Dragon तथा Shreeji Relax नामक ब्रांडों का उल्लेख किया गया है।

जिला कृषि रक्षा अधिकारी के अनुसार इस संबंध में 13 अगस्त 2026 को दुकानों पर छापामार कार्रवाई भी की गई। किराना दुकानदारों, थोक एवं फुटकर कीटनाशी विक्रेताओं, पेस्ट कंट्रोल ऑपरेटरों तथा संबंधित प्रतिष्ठानों को चेतावनी देते हुए ऐसे उत्पादों का विक्रय एवं भंडारण न करने के निर्देश दिए गए हैं।

विभाग ने चेतावनी दी है कि औचक निरीक्षण के दौरान यदि किसी प्रतिष्ठान पर उक्त उत्पाद पाए जाते हैं तो संबंधित के विरुद्ध कीटनाशी अधिनियम, 1968 एवं कीटनाशी नियमावली, 1971 के प्रासंगिक प्रावधानों के तहत विधिक कार्रवाई की जाएगी।

जिला कृषि रक्षा अधिकारी ने जनपद के किसानों एवं आम नागरिकों से अपील की है कि वे अपंजीकृत कीटनाशक युक्त बताए गए उत्पादों की खरीद एवं उपयोग न करें। विभाग द्वारा इस संबंध में निगरानी एवं कार्रवाई जारी रखने की बात कही गई है।

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