शादी का झांसा देकर नाबालिग युवती को भगाने वाला अभियुक्त गिरफ्तार

 


ब्यूरो रिपोर्ट प्रमोद मिश्रा

बलरामपुर। थाना सादुल्लानगर पुलिस ने शादी का झांसा देकर करीब 15 वर्षीय नाबालिग युवती को घर से भगाकर ले जाने के मामले में वांछित अभियुक्त को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस ने अभियुक्त को गिरफ्तार करने के बाद विवेचना में प्राप्त साक्ष्यों के आधार पर मुकदमे में धारा 87 बीएनएस की बढ़ोतरी करते हुए न्यायालय के समक्ष पेश किया।

पुलिस के अनुसार, वादी द्वारा 13 सितंबर 2026 को थाना सादुल्लानगर में प्रार्थना-पत्र देकर बताया गया था कि उसकी करीब 15 वर्षीय पुत्री 12 सितंबर 2026 को घर से बिना बताए कहीं चली गई है। तहरीर के आधार पर थाना सादुल्लानगर में मु0अ0सं0-49/26, धारा 137(2) बीएनएस के तहत मुकदमा दर्ज कर नाबालिग की बरामदगी के प्रयास शुरू किए गए।

महिला संबंधी अपराधों में त्वरित एवं कठोर वैधानिक कार्रवाई के लिए पुलिस अधीक्षक मार्तण्ड प्रकाश सिंह द्वारा दिए गए निर्देशों के क्रम में अपर पुलिस अधीक्षक एवं क्षेत्राधिकारी उतरौला के पर्यवेक्षण में तथा थानाध्यक्ष सत्येन्द्र वर्मा के कुशल नेतृत्व में पुलिस टीम ने अभियुक्त की तलाश तेज की।

इसी क्रम में 16 सितंबर 2026 को मुखबिर की सूचना पर थाना सादुल्लानगर पुलिस टीम ने मुकदमे से संबंधित प्रकाश में आए अभियुक्त मो0 साबिर खान पुत्र बैतुल्ला, उम्र करीब 21 वर्ष, निवासी ग्राम मनीगढ़, थाना सादुल्लानगर, जनपद बलरामपुर को रेलवे स्टेशन मनकापुर, जनपद गोण्डा से गिरफ्तार कर लिया।

पुलिस ने बताया कि विवेचना के दौरान प्राप्त साक्ष्यों के आधार पर मुकदमे में धारा 87 बीएनएस की बढ़ोतरी की गई है। गिरफ्तार अभियुक्त को आवश्यक विधिक कार्रवाई पूरी करने के बाद माननीय न्यायालय भेज दिया गया।

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