स्वामी शुकदेवानंद विश्वविद्यालय ने दशमोत्तर छात्रवृत्ति एवं शुल्क प्रतिपूर्ति को लेकर जारी किए महत्वपूर्ण दिशा-निर्देश
स्टेट ब्यूरो हेड योगेंद्र सिंह यादव उत्तर प्रदेश ✍️
शाहजहाँपुर। स्वामी शुकदेवानंद विश्वविद्यालय ने दशमोत्तर छात्रवृत्ति एवं शुल्क प्रतिपूर्ति के लिए ऑनलाइन आवेदन करने वाले छात्र-छात्राओं के लिए आय प्रमाण-पत्र को लेकर महत्वपूर्ण सूचना जारी की है। विश्वविद्यालय प्रशासन ने स्पष्ट किया है कि छात्रवृत्ति आवेदन करते समय निर्धारित नियमों के अनुसार ही आय प्रमाण-पत्र संलग्न करना होगा। नियमों के अनुरूप प्रमाण-पत्र न होने की स्थिति में आवेदन अग्रसारित नहीं किया जाएगा।
अधिष्ठाता छात्र कल्याण प्रो. कमलेश गौतम की ओर से जारी सूचना के अनुसार सामान्य स्थिति में छात्र-छात्राओं के पिता का आय प्रमाण-पत्र मान्य होगा।
यदि पिता जीवित नहीं हैं तो पिता के मृत्यु प्रमाण-पत्र के साथ माता का आय प्रमाण-पत्र आवेदन में संलग्न करना होगा। वहीं, माता-पिता दोनों के जीवित न होने की स्थिति में संबंधित अभिभावक का आय प्रमाण-पत्र मान्य किया जाएगा।
विश्वविद्यालय ने यह भी स्पष्ट किया है कि विवाहित छात्राओं के मामले में पति का आय प्रमाण-पत्र मान्य होगा। हालांकि किसी भी स्थिति में छात्र-छात्रा का स्वयं का आय प्रमाण-पत्र छात्रवृत्ति आवेदन ऑनलाइन करते समय मान्य नहीं किया जाएगा।
आवेदन अग्रसारित करने से पहले जांच लें प्रमाण-पत्र
विश्वविद्यालय प्रशासन ने छात्र-छात्राओं से अपील की है कि आवेदन पत्र अग्रसारित करने से पहले यह सुनिश्चित कर लें कि निर्धारित नियमों के अनुसार सही आय प्रमाण-पत्र आवेदन के साथ संलग्न किया गया है।
विश्वविद्यालय के अनुसार निर्धारित आय प्रमाण-पत्र के अभाव में आवेदन पत्र अग्रसारित नहीं किया जाएगा। इसकी पूरी जिम्मेदारी संबंधित छात्र-छात्रा की होगी।