स्टेट ब्यूरो हेड योगेंद्र सिंह यादव उत्तर प्रदेश ✍️
पॉक्सो एक्ट समेत गंभीर धाराओं में दर्ज था मुकदमा
शाहजहाँपुर। थाना कलान पुलिस ने नाबालिग बालिका को बहला-फुसलाकर ले जाने के मामले में वांछित चल रहे एक आरोपी को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने मुखबिर की सूचना पर कार्रवाई करते हुए आरोपी को बदायूं रोड से गिरफ्तार किया।
पुलिस के अनुसार, 2 जुलाई 2026 को वादी ने थाना कलान में तहरीर देकर आरोप लगाया था कि उदयवीर पुत्र जगदीश कुशवाह, निवासी ग्राम पटना देवकली, थाना कलान, शाहजहाँपुर, उसकी 14 वर्षीय नाबालिग पुत्री को बहला-फुसलाकर अपने साथ ले गया। तहरीर के आधार पर थाना कलान में मु0अ0सं0 212/2026 धारा 137(2) बीएनएस के तहत मुकदमा दर्ज कर विवेचना शुरू की गई।
पुलिस के मुताबिक, 17 अगस्त 2026 को नाबालिग बालिका को सकुशल बरामद किया गया। इसके बाद विधिक प्रक्रिया के तहत न्यायालय में उसका बयान दर्ज कराया गया। बयान के आधार पर मुकदमे में धारा 65(1) बीएनएस एवं धारा 3/4(2) पॉक्सो एक्ट की बढ़ोतरी की गई।
आरोपी की गिरफ्तारी के लिए पुलिस टीम लगातार प्रयास कर रही थी। इसी क्रम में 1 सितंबर 2026 को मुखबिर की सूचना पर थाना कलान पुलिस ने उदयवीर को नायरा पेट्रोल पंप से करीब 100 मीटर आगे बदायूं रोड पर सुबह करीब 10:55 बजे गिरफ्तार कर लिया।
गिरफ्तार आरोपी उदयवीर पुत्र जगदीश कुशवाह, उम्र करीब 21 वर्ष, निवासी ग्राम पटना देवकली, थाना कलान, जनपद शाहजहाँपुर है। पुलिस द्वारा उसके विरुद्ध आवश्यक विधिक कार्रवाई करते हुए उसे माननीय न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया जा रहा है।
गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम
- उ0नि0 जयप्रकाश, थाना कलान
- उ0नि0 नरेन्द्र कुमार उपाध्याय, थाना कलान
- का0 1038 शैलेन्द्र, थाना कलान
पंजीकृत अभियोग: मु0अ0सं0 212/26, धारा 137(2)/65(1) बीएनएस एवं 3/4(2) पॉक्सो एक्ट, थाना कलान, जनपद शाहजहाँपुर।
