स्टेट हेड योगेंद्र सिंह यादव, उत्तर प्रदेश ✍️
शाहजहांपुर। बरेली-मुरादाबाद खंड शिक्षक निर्वाचन-2026 के मतदान को देखते हुए शाहजहांपुर जनपद में 23 अक्टूबर को ड्राई डे घोषित किया गया है। जिला मजिस्ट्रेट धर्मेंद्र प्रताप सिंह द्वारा जारी आदेश के अनुसार मतदान दिवस पर जिले की सभी संबंधित मदिरा एवं मादक पदार्थों की बिक्री करने वाली दुकानों और प्रतिष्ठानों को बंद रखने के निर्देश दिए गए हैं।
आदेश में संयुक्त प्रांत आबकारी अधिनियम, 1910 की धारा 59 के अंतर्गत प्राप्त अधिकारों का प्रयोग करते हुए यह व्यवस्था लागू की गई है। इसका उद्देश्य मतदान के दिन शांति एवं कानून-व्यवस्था बनाए रखना है।
इन प्रतिष्ठानों पर लागू होगा आदेश
जारी आदेश के अनुसार, देशी शराब, कंपोजिट शॉप, मॉडल शॉप, भांग की फुटकर दुकानों, बार, थोक एवं फुटकर अनुज्ञापनों तथा संबंधित मदिरा उत्पादक इकाइयों और आसवनियों से मदिरा एवं मादक पदार्थों की बिक्री, आपूर्ति और उपभोग पर प्रतिबंध रहेगा।
यह बंदी 23 अक्टूबर 2026 को मतदान दिवस के लिए लागू की गई है। आदेश में स्पष्ट किया गया है कि निर्धारित बंदी के लिए अनुज्ञापियों को कोई प्रतिफल देय नहीं होगा।
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