स्टेट हेड योगेंद्र सिंह यादव, उत्तर प्रदेश ✍️
शाहजहांपुर। उत्तर प्रदेश राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण, लखनऊ के निर्देशानुसार जनपद शाहजहांपुर में 12 दिसंबर 2026 को राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन किया जाएगा। इसमें विभिन्न न्यायालयों और संबंधित विभागों में लंबित मामलों का सुलह-समझौते के आधार पर निस्तारण किया जाएगा।
जिला विधिक सेवा प्राधिकरण की सचिव अपर्णा सिंह के अनुसार, राष्ट्रीय लोक अदालत में लघु एवं शमनीय फौजदारी वाद, सिविल वाद, चेक बाउंस, मोटर वाहन दुर्घटना प्रतिकर वाद, उत्तराधिकार वाद, राजस्व और श्रम संबंधी मामले सहित विभिन्न प्रकार के प्रकरण रखे जा सकेंगे।
इन मामलों का हो सकेगा निस्तारण
लोक अदालत में बैंकिंग, आबकारी, नगर पालिका, बिजली, यातायात चालान, बाट एवं माप चालान, चलचित्र अधिनियम तथा अन्य ऐसे मामलों को भी शामिल किया जाएगा, जिनका निपटारा कानून के अनुसार सुलह-समझौते से संभव है। प्री-लिटिगेशन स्तर के विवादों को भी आपसी सहमति से निस्तारित कराने का प्रयास किया जाएगा।
संबंधित न्यायालय में देना होगा प्रार्थना पत्र
जिला विधिक सेवा प्राधिकरण की सचिव ने बताया कि जो व्यक्ति अपने मामले का निस्तारण सुलह-समझौते के आधार पर कराना चाहते हैं, वे संबंधित न्यायालय या फोरम में प्रार्थना पत्र देकर अपना वाद राष्ट्रीय लोक अदालत में लगवा सकते हैं।
राष्ट्रीय लोक अदालत का उद्देश्य आपसी सहमति से विवादों का त्वरित निस्तारण कराना और लोगों को न्याय पाने की प्रक्रिया में सुविधा उपलब्ध कराना है।
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