ब्यूरो चीफ आमिर मिर्जा, प्रयागराज ✍️
प्रयागराज। अपराधियों के खिलाफ कार्रवाई करते हुए प्रयागराज के एडिशनल पुलिस कमिश्नर विजय ढुल ने गुंडा एक्ट के तहत अभियुक्त अंकुश को छह महीने के लिए जिला बदर करने का आदेश दिया है। आदेश के तहत अंकुश को पुलिस कमिश्नरेट की सीमा से छह माह तक बाहर रहना होगा।
2022 से 2025 के बीच दर्ज हुए सात मुकदमे
जानकारी के मुताबिक, अभियुक्त अंकुश के खिलाफ वर्ष 2022 से 2025 के बीच मारपीट, गाली-गलौज, जान से मारने की धमकी और हत्या के प्रयास समेत कुल सात मुकदमे दर्ज हैं। आपराधिक मामलों को ध्यान में रखते हुए उसके खिलाफ यह कार्रवाई की गई है।
नैनी थाना क्षेत्र का रहने वाला है अंकुश
अभियुक्त अंकुश प्रयागराज के यमुनानगर जोन में नैनी थाना क्षेत्र के छोटा चाका का निवासी बताया गया है। एडिशनल पुलिस कमिश्नर विजय ढुल ने गुंडा एक्ट के तहत जिला बदर का आदेश जारी किया है।
पुलिस की इस कार्रवाई को जनपद में कानून-व्यवस्था बनाए रखने और आपराधिक गतिविधियों पर अंकुश लगाने के प्रयास के रूप में देखा जा रहा है।
ब्यूरो चीफ आमिर मिर्जा, प्रयागराज ✍️
