#सुप्रीमकोर्ट ने #ज्ञानवापी मस्जिद विवाद से जुड़े मामले को एकल-न्यायाधीश पीठ से स्थानांतरित करने के इलाहाबाद उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश प्रीतिंकर दिवाकर के आदेश में हस्तक्षेप करने से इनकार कर दिया।
उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश ने ज्ञानवापी मामले को एकल-न्यायाधीश पीठ से वापस ले लिया था जो 2021 से मामले की सुनवाई कर रही थी।
#SupremeCourt refuses to interfere with the order of the Allahabad High Court Chief Justice Pritinker Diwaker transferring the case connected to the #Gyanvapi mosque dispute from a single-judge bench.
The Chief Justice of the High Court had withdrawn the Gyanvapi case from a single-judge bench which was hearing the case since 2021.
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