20 दिन पहले नोएडा की दीपा नाम की महिला ने एक वीडियो जारी करके @Amul_Coop
कंपनी की आइसक्रीम में कनखजूरा निकलने का दावा किया था। मामला दिल्ली हाई कोर्ट पहुंचा और सुनवाई हुई । दीपा को भी अपना दावा साबित करने के लिए बुलाया गया मगर दीपा कोर्ट नहीं पहुंची। अदालत ने अमूल के पक्ष में फैसला सुनाते हुए महिला को हिदायत दी की वह सोशल मीडिया से अपनी पोस्ट हटाए।
कोर्ट ने अमूल के पक्ष में फैसला सुनाया..
कोर्ट ने अमूल के पक्ष में फैसला सुनाया, जिसमें कंपनी के सख्त सुरक्षा मानकों और प्रक्रियाओं का पालन करने पर प्रकाश डाला गया, जो उत्पाद की अखंडता सुनिश्चित करते हैं, जैसा कि उनके आईएसओ प्रमाणन और भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण के साथ द्वारा पुष्टि की गई है।
नोएडा की घटना पर डालें नजर ...
नोएडा का सेक्टर-12 में रहने वाली दीपा ने बताया था उनके बच्चों ने आइसक्रीम खाने की ज़िद की। उन्होंने ऑनलाइन ब्लिंकिट के माध्यम से अमूल (Amul) वैनिला मैजिक आइसक्रीम 195 रुपये की मंगा ली थी। जब उन्होंने उसे खोलकर देखा तो उसके अंदर कनखजूरा रेंगता हुआ दिखाई दिया। यह देखकर वह बहुत ज्यादा घबरा गई। इसके तुरंत बाद उन्होंने ब्लिंकिट को शिकायत दी। ब्लिंकिट
@letsblinkit की तरफ से उन्हें पैसे रिफंड भी हो गए हैं ब्लिंकिट कस्टमर केयर ने बताया कि अमूल के मैनेजर उनसे कांटेक्ट करेंगे लेकिन अभी तक अमूल की तरफ से कोई रिप्लाई नहीं आया है।
#Amul। #Noid
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