ब्यूरो चीफ: योगेंद्र सिंह यादव, शाहजहांपुर
शाहजहांपुर, 31 मई 2025: विश्व तंबाकू निषेध दिवस के अवसर पर आज जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, शाहजहांपुर के तत्वावधान में एक विधिक साक्षरता एवं जागरूकता शिविर का आयोजन वृद्धाश्रम बनतारा, शाहजहांपुर में किया गया। इस शिविर की अध्यक्षता अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश/सचिव जिला विधिक सेवा प्राधिकरण श्री ओम प्रकाश मिश्र (तृतीय) ने की।
शिविर को संबोधित करते हुए श्री मिश्र ने कहा कि स्वस्थ जीवन के लिए सबसे पहली जिम्मेदारी व्यक्ति की स्वयं की होती है। उन्होंने बताया कि अफीम, चरस, गांजा, ब्राउन शुगर जैसे मादक पदार्थों पर कानून में सख्त सजा का प्रावधान है और युवाओं को इससे दूर रहना चाहिए।
मुख्य चिकित्साधिकारी डॉ. विवेक मिश्रा ने कहा कि तंबाकू सेवन से कैंसर जैसी घातक बीमारियाँ होती हैं, और गर्भवती महिलाओं में यह गर्भस्थ शिशु के लिए भी अत्यंत हानिकारक होता है।
एल.ए.डी.सी.एस. चीफ श्री दिनेश कुमार मिश्रा ने तंबाकू निषेध विषय पर विस्तृत जानकारी के साथ निःशुल्क विधिक सहायता योजनाओं की जानकारी भी दी।
वरिष्ठ अधिवक्ता श्री जितेन्द्र गुप्ता ने वृद्धजनों को जानकारी दी कि वह अपने बच्चों से कानूनन गुजारा भत्ता प्राप्त कर सकते हैं।
एल.ए.डी.सी.एस. असिस्टेंट श्री विवेक शर्मा ने बताया कि सार्वजनिक स्थानों पर धूम्रपान करना एक दंडनीय अपराध है, और ऐसे मामलों में जुर्माना व अन्य कानूनी कार्रवाई का प्रावधान है।
साइकाइट्रिक सोशल वर्कर श्रीमती नंदनी सक्सेना ने कहा कि विश्व स्वास्थ्य संगठन (WHO) ने वर्ष 1987 से 31 मई को तंबाकू निषेध दिवस के रूप में मनाने की शुरुआत की थी। उन्होंने तंबाकू छोड़ने के लिए आत्मबल और आत्मनिर्णय की आवश्यकता पर बल दिया।
कार्यक्रम का संचालन जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के वरिष्ठ लिपिक मोहम्मद अफजल द्वारा किया गया।
अंत में वृद्धाश्रम की सचिव श्रीमती विमला बहन ने सभी अतिथियों का आभार प्रकट किया। इस शिविर में विनोबा सेवा संस्थापक श्री रमेश भइया, पीएलवी श्री अदील अहमद, प्रबंधक श्री ब्रह्मदेव, वृद्धाश्रम का स्टाफ तथा अनेक वृद्धजन उपस्थित रहे।
यह जागरूकता शिविर न केवल तंबाकू व नशे के प्रति चेतना बढ़ाने का माध्यम बना, बल्कि वृद्धजनों को उनके कानूनी अधिकारों व स्वास्थ्य संबंधी खतरों के प्रति सजग करने में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई।
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