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बुनियाद बाग का मामला पहुंचा विहित प्राधिकारी न्यायालय न्यायालय से संतुष्टि न मिली तो हो सकती है ध्वस्तीकरण की कार्रवाई

विशेष संवाददाता लखनऊ 

लखनऊ। थाना सहादतगंज क्षेत्र के अंतर्गत स्थित बुनियाद बाग मैदान की लगभग 10 बीघा बेशकीमती भूमि पर अस्थाई सीमेन्टेड दीवारों से की जा रही घेराबंदी का मामला अब विहित प्राधिकारी न्यायालय तक पहुंच गया है। लखनऊ विकास प्राधिकरण (एलडीए) ने इस संबंध में प्रारंभिक कार्यवाही करते हुए प्रकरण दर्ज किया है और वाद संख्या L.D.A./Z/7/4359 के अंतर्गत विधिक कार्यवाही आरंभ कर दी है।

प्रवर्तन ज़ोन-7 के ज़ोनल अधिकारी रवि नंदन ने बताया कि अवैध निर्माण की शिकायत पर मौके का निरीक्षण किया गया था, जिसके बाद नोटिस काटते हुए इस प्रकरण को विहित प्राधिकारी की न्यायालय में प्रस्तुत कर दिया गया है। उन्होंने कहा कि यदि संबंधित पक्ष न्यायालय को संतुष्ट नहीं कर पाता, तो प्राधिकरण द्वारा ध्वस्तीकरण की कार्रवाई अमल में लाई जा सकती है।

इस विवाद के बढ़ने के पीछे एक अहम कारण शिया सेंट्रल वक्फ बोर्ड की सक्रियता भी रही है। प्राप्त जानकारी के अनुसार, शिकायत के आधार पर शिया सेंट्रल वक्फ बोर्ड द्वारा भी इस मुद्दे पर पत्र जारी किया गया है, जिससे इस भूमि के स्वामित्व और उपयोग को लेकर सवाल खड़े हो गए हैं। हालांकि, जिस पक्ष द्वारा मैदान की घेराबंदी की जा रही है, उनका दावा है कि यहां कोई प्लाटिंग नहीं हो रही है, बल्कि जमीन की हिफाज़त के लिए ही यह सीमांकन किया गया है।

प्रकरण की गंभीरता को देखते हुए एलडीए की कार्यवाही और न्यायालय का निर्णय आने वाले दिनों में इस ज़मीन की स्थिति को स्पष्ट करेगा। प्रशासन की पैनी नजर अब इस पर बनी हुई है।

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