जिलाधिकारी धर्मेंद्र प्रताप सिंह ने जनपद के सभी ईंट भट्ठा स्वामियों को सख्त चेतावनी देते हुए कहा है कि विनियमन शुल्क (Regulating Fees) अग्रिम जमा किए बिना किसी भी ईंट भट्ठे का संचालन नहीं किया जाएगा। यह निर्देश भूतत्व एवं खनिकर्म अनुभाग, उत्तर प्रदेश शासन द्वारा 26 सितंबर 2025 को जारी पत्र के अनुपालन में दिए गए हैं।
जिलाधिकारी ने स्पष्ट किया कि जिन ईंट भट्ठा स्वामियों ने अब तक विनियमन शुल्क जमा नहीं किया है, उन्हें एक सप्ताह के भीतर शुल्क जमा कराने की अंतिम अवसर दिया जा रहा है। उन्होंने कहा कि निर्धारित समय सीमा में शुल्क जमा न करने पर संबंधित ईंट भट्ठों को तुरंत बंद कराया जाएगा और उनके विरुद्ध नियमानुसार सख्त कार्रवाई की जाएगी।
प्रशासन ने यह भी स्पष्ट किया है कि बिना शुल्क जमा किए संचालन पाया जाने वाला कोई भी ईंट भट्ठा भविष्य में किसी भी प्रकार की प्रशासनिक कार्रवाई से बच नहीं सकेगा और इसकी पूरी जिम्मेदारी संबंधित भट्ठा स्वामी की होगी।
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