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शाहजहाँपुर: ऑपरेशन कन्विक्शन में बड़ी सफलता, दहेज हत्या के आरोपी को 10 साल की सजा

 स्टेट ब्यूरो हेड योगेन्द्र सिंह यादव ✍🏻 

शाहजहाँपुर पुलिस को ऑपरेशन कन्विक्शन के तहत एक और महत्वपूर्ण सफलता मिली है। जनपद में जघन्य अपराधों के आरोपितों को कठोर सजा दिलाने के लिए चलाए जा रहे इस अभियान में दहेज हत्या और प्रताड़ना के एक मामले में अदालत ने कड़ी सजा सुनाई है।

जानकारी के मुताबिक, थाना सिंधौली पुलिस, मॉनीटरिंग सेल और अभियोजन विभाग के समन्वय से एफटीसी कोर्ट-01 में प्रभावी पैरवी की गई। इसके आधार पर अदालत ने आरोपी वीरेन्द्र उर्फ साधु, निवासी वछियानी, थाना सिंधौली को दोषी करार देते हुए 10 वर्ष के कारावास और ₹4,000 के अर्थदंड की सजा सुनाई है।

क्या था मामला?

पीड़ित पक्ष की पुत्री की शादी के बाद उसे दहेज की मांग को लेकर लगातार प्रताड़ित किया जाता था। मांग पूरी न होने पर उसकी हत्या कर दी गई। इस संबंध में वर्ष 2011 में मुकदमा संख्या 174/2011 धारा 498A, 304B भादवि एवं ¾ डीपी एक्ट के तहत पंजीकृत किया गया था।

अधिकारीगण का निर्देशन

यह सफलता पुलिस महानिदेशक उत्तर प्रदेश श्री राजीव कृष्ण के निर्देशों, एडीजी बरेली जोन श्री रमित शर्मा, आईजी बरेली रेंज श्री अजय कुमार साहनी, तथा पुलिस अधीक्षक शाहजहाँपुर श्री राजेश द्विवेदी के नेतृत्व में संभव हुई। एएसपी नगर श्री देवेन्द्र कुमार और क्षेत्राधिकारी सदर श्री प्रियांक जैन के पर्यवेक्षण में मामले की सुनवाई को प्राथमिकता दी गई।

प्रभावी पैरवी बनी सफलता की कुंजी

मॉनीटरिंग सेल और थाना सिंधौली पुलिस ने समयबद्ध रूप से सभी साक्ष्यों को न्यायालय में प्रस्तुत कराया, जिसके परिणामस्वरूप आरोपी को कठोर सजा दिलाई जा सकी।



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