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“ऑपरेशन कन्विक्शन के अंतर्गत धारा 376 भादवि में 01 आरोपी किशोर अपचारी को 20 वर्ष का सश्रम कारावास एवं ₹30,000 अर्थदंड की सजा”


 स्टेट ब्यूरो हेड योगेन्द्र सिंह यादव ✍🏻 

जनपद शाहजहाँपुर

श्री राजीव कृष्ण, पुलिस महानिदेशक, उत्तर प्रदेश के आदेशानुसार जनपद में जघन्य अपराधों के आरोपितों को कठोर सजा दिलाए जाने हेतु ऑपरेशन कन्विक्शन अभियान संचालित है।

इसी क्रम में श्री रमित शर्मा, अपर पुलिस महानिदेशक, बरेली जोन तथा श्री अजय कुमार साहनी, पुलिस उपमहानिरीक्षक, बरेली परिक्षेत्र के निर्देशों के अनुपालन में, श्रीमान पुलिस अधीक्षक शाहजहाँपुर के कुशल नेतृत्व, अपर पुलिस अधीक्षक नगर एवं क्षेत्राधिकारी सदर/पार्टी प्रभारी के पर्यवेक्षण में अभियुक्त को सजा दिलाने में महत्वपूर्ण सफलता प्राप्त हुई।

मॉनिटरिंग सेल, थाना बण्डा पुलिस एवं अभियोजन विभाग द्वारा समन्वय स्थापित करते हुए समयबद्ध रूप से माननीय न्यायालय ए0एस0जे0-42 में साक्षियों के बयान कराए गए तथा प्रभावी पैरवी की गई।

माननीय न्यायालय द्वारा विचारण उपरांत आरोपी किशोर अपचारी को वादी की नाबालिग पुत्री के साथ दुष्कर्म करने के आरोप में 20 वर्ष का सश्रम कारावास तथा ₹30,000 अर्थदंड की सजा से दंडित किया गया।


🔹 सजा प्राप्त अभियुक्त का विवरण

आरोपी: किशोर अपचारी
(नाम न्यायालय निर्देशों के अनुसार गोपनीय)


🔹 घटना व सजा का विवरण

मु0अ0सं0 — 167/2019
धारा — 376 भादवि
अभियुक्त को वादी की नाबालिग पुत्री के साथ दुष्कर्म करने के आरोप में
20 वर्ष का सश्रम कारावास
₹30,000 अर्थदंड
की सजा से दंडित किया गया।



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