शाहजहाँपुर, फरवरी 2026।
उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा संचालित योजनाओं के अंतर्गत ऋण लेने वाले लाभार्थियों के लिए विशेष आर्थिक राहत प्रदान करते हुए “नवीन एक मुश्त समाधान योजना” लागू की गई है। इस योजना की अवधि 01 जनवरी 2026 से 31 मार्च 2026 तक निर्धारित की गई है।
योजना के तहत ऐसे ऋण गृहीता जिन पर अवशेष देय या अधिदेय ऋण बकाया है, उन्हें विशेष छूट दी जाएगी। ऋण स्वीकृति की तिथि से 36 माह से 60 माह तक की अवधि का केवल साधारण ब्याज ही लिया जाएगा, जबकि शेष अवधि का संपूर्ण साधारण, चक्रवृद्धि एवं दण्ड ब्याज पूर्णतः माफ कर दिया जाएगा। बकाया धनराशि के आधार पर ओटीएस (एकमुश्त समाधान) का लाभ ऋण खाते में समायोजित किया जाएगा।
निगम ने सभी पात्र ऋण गृहीताओं से अपील की है कि वे योजना का लाभ उठाने हेतु अपनी देय ऋण धनराशि विलंबतम 31 मार्च 2026 तक कार्यालय में जमा कर दें, जिससे उन्हें दण्ड एवं चक्रवृद्धि ब्याज से छूट प्राप्त हो सके और केवल साधारण ब्याज का भुगतान करना पड़े।
योजना का अधिकतम लाभ प्राप्त करने के लिए इच्छुक लाभार्थी जिला प्रबंधक कार्यालय, उ०प्र० अनुसूचित जाति वित्त एवं विकास निगम लि०, शाहजहाँपुर से संपर्क कर सकते हैं। ग्रामीण क्षेत्रों में निवास करने वाले व्यक्ति अपने संबंधित विकास खंड कार्यालय में खंड विकास अधिकारी, सहायक या ग्राम विकास अधिकारी से संपर्क कर योजना की जानकारी प्राप्त कर सकते हैं।
लखनऊ
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