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कुर्कगैंगस्टर एक्ट के तहत बड़ी कार्रवाई: 5.78 करोड़ की संपत्ति

 


 
रिपोर्टर: जिला संवाददाता कल्लू उर्फ रजनीश

लखनऊ में अपराध के खिलाफ चलाए जा रहे अभियान के तहत पुलिस को बड़ी सफलता मिली है। प्रभारी निरीक्षक मोहनलालगंज ब्रजेश कुमार त्रिपाठी एवं थानाध्यक्ष नगराम विवेक कुमार चौधरी के नेतृत्व में गैंगस्टर एक्ट की धारा 14(1) के अंतर्गत बड़ी कार्रवाई करते हुए गैंग लीडर प्रमोद कुमार उपाध्याय एवं गैंग सदस्य विनोद कुमार उपाध्याय की कुल ₹5,78,60,250 (लगभग पांच करोड़ अठहत्तर लाख साठ हजार दो सौ पचास रुपये) मूल्य की चल एवं अचल संपत्तियों को कुर्क किया गया।

पुलिस के अनुसार अभियुक्तगण संगठित गैंग बनाकर विभिन्न जनपदों में आपराधिक षड्यंत्र, धोखाधड़ी, आपराधिक न्यासभंग, कूटरचना एवं कूटरचित दस्तावेजों का प्रयोग जैसे गंभीर अपराधों में संलिप्त रहे हैं। वर्ष 2020 से अब तक थाना मोहनलालगंज, पीजीआई, सरोजनीनगर, कैण्ट एवं आशियाना, जनपद लखनऊ में इनसे संबंधित कुल 66 अभियोग पंजीकृत हैं। इनमें हत्या के प्रयास का मामला भी शामिल है, जो थाना पीजीआई में दर्ज है।

अभियुक्तों के विरुद्ध थाना मोहनलालगंज में मु0अ0सं0 448/25 के तहत धारा 2(ख) उपधारा (1), (11)/3(1) गैंगस्टर एक्ट के अंतर्गत मुकदमा पंजीकृत किया गया है, जिसकी विवेचना थानाध्यक्ष नगराम द्वारा की जा रही है।

अभियुक्तों का विवरण:

  1. प्रमोद कुमार उपाध्याय (गैंग लीडर), पुत्र स्व. हरिद्वार उपाध्याय, मूल निवासी राजागांव खरौनी, थाना बांसडीह, जनपद बलिया; वर्तमान पता: बी-361 ओमेक्स सिटी, थाना बिजनौर, लखनऊ।
  2. विनोद कुमार उपाध्याय (सदस्य), पुत्र स्व. हरिद्वार उपाध्याय, मूल निवासी राजागांव खरौनी, थाना बांसडीह, जनपद बलिया; वर्तमान पता: बी-361 ओमेक्स सिटी, थाना बिजनौर, लखनऊ।
  3. मदन राम (सदस्य), पुत्र स्व. विश्वनाथ राम, मूल निवासी राजागांव खरौनी, थाना बांसडीह, जनपद बलिया।
  4. ओंकारनाथ पाण्डेय (सदस्य), पुत्र कृष्णानन्द पाण्डेय, मूल निवासी राजागांव खरौनी, थाना बांसडीह, जनपद बलिया।

पुलिस की इस कार्रवाई से अपराधियों में हड़कंप मचा हुआ है। वहीं, स्थानीय लोगों ने इस सख्त कदम की सराहना करते हुए कानून-व्यवस्था को मजबूत करने की दिशा में इसे महत्वपूर्ण बताया है।

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